अहमदाबाद ( Ahmedabad) की सत्र अदालत ने क्राउडफंडिंग के जरिए एकत्रित धन के कथित दुरूपयोग से जुड़े एक मामले में तृणमूल कांग्रेस ( TMC ) के राष्ट्रीय प्रवक्ता और ममता बनर्जी के करीबी साकेत गोखले ( Saket Gokhale )को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एबी भोजक ने गुरुवार को पारित आदेश में कहा कि गोखले के खिलाफ एक मजबूत मामला था। एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते वह इस चरण में जमानत पर रिहा होने पर सबूतों के साथ हस्तक्षेप और छेड़छाड़ कर सकते हैं।
इससे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पांच जनवरी को उसकी पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था। साकेत गोखले (Saket Gokhale)को अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने 30 दिसंबर को क्राउडफंडिंग के माध्यम से एकत्र किए गए धन के कथित दुरुपयोग के मामले में दिल्ली से गिरफ्तार किया था।पहले उन्हें पुलिस हिरासत (रिमांड) में लिया गया था. उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इससे पहले, एक मजिस्ट्रेट अदालत ने पांच जनवरी को गोखले की पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद उन्हें जमानत देने से इंकार कर दिया था।उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 467 (जालसाजी) के तहत आरोप लगे हैं।
अहमदाबाद शहर के एक निवासी की शिकायत पर साकेत गोखले(Saket Gokhale) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसने ऑनलाइन माध्यम से गोखले को 500 रुपये चंदा देने का दावा किया था।
— Press Trust of India (@PTI_News) January 13, 2023