Friday, September 20, 2024

Law, News, Politics, Uttar Pradesh

Uttar Pradesh : आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान की दूसरी बार विधायकी रद्द,स्वार सीट खाली हुई,कोर्ट ने सुनाई थी दो साल की सजा

Samajwadi Party leader Azam Khan’s MLA son Abdullah Azam Khan disqualified from Uttar Pradesh assembly for second time

Samajwadi Party leader Azam Khan’s MLA son Abdullah Azam Khan disqualified from Uttar Pradesh assembly for second time समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता   (    के बाद अब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान (Abdullah Azam Khan)की भी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। बुधवार को यूपी विधानसभा सचिवालय ने अब्दुल्ला आजम की स्वार सीट को रिक्त घोषित कर दिया।

  ( )  की MP/MLA कोर्ट ने सोमवार को 15 साल पुराने मामले में सपा महासचिव आजम खान और उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम खान(Abdullah Azam Khan)को 2-2 साल की सजा सुनाई थी। दोनों पर 2-2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अब 6 महीने के अंदर स्वार सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा।

दरअसल, 2 जनवरी, 2008 को पूर्व मंत्री और रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान अपने परिवार के साथ मुजफ्फरनगर में एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। छजलैट थाने के सामने वाहन चेकिंग के दौरान आजम खान की गाड़ी पुलिस ने रुकवा ली थी। इसके विरोध में आजम और उनके बेटे स्वार-टांडा विधानसभा सीट से विधायक अब्दुल्ला सड़क पर धरने पर बैठ गए थे। आरोप है कि सड़क जाम करते हुए बवाल किया गया था और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की थी।

यूपी की सियासत में अब्दुल्ला आजम खान(Abdullah Azam Khan) ऐसा पहला उदाहरण हैं जब एक व्यक्ति की विधायकी दो बार निरस्त की गई है। अब्दुल्ला आजम ने पहली 2017 में रामपुर जिले की स्वार विधानसभा सीट से सपा की टिकट पर चुनाव लड़ा था और भारी मतों से जीते भी थे। उनके मुकाबले बसपा से चुनाव लड़े नबाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां ने उनके निर्वाचन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

नवेद मियां ने हाईकोर्ट में चुनावी याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम खान(Abdullah Azam Khan) ने जब 2017 के विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था उस वक्त उनकी उम्र 25 साल से कम थी। हाईकोर्ट ने दिसंबर 2019 में अब्दुल्ला आजम के निर्वाचन को निरस्त कर दिया था। अब्दुल्ला ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन वहां से भी उनकी याचिका खारिज हो गई।
सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को बहाल रखा था। इसके बाद अब्दुल्ला आजम ने फिर से 2022 में स्वार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। चुनाव जीतने के लगभग 11 माह के अंदर दोबारा उनकी विधायकी चली गई। वजह यह रही कि उनको मुरादाबाद की कोर्ट ने एक मामले में दो साल की सजा सुनाई दी थी।
आजम खान के बेटे अब्दुल्ला की दूसरी बार विधायकी रद्द,स्वार सीट खाली हुई,कोर्ट ने सुनाई थी दो साल की सजा
Vijay Upadhyay

Vijay Upadhyay is a career journalist with 23 years of experience in various English & Hindi national dailies. He has worked with UNI, DD/AIR & The Pioneer, among other national newspapers. He currently heads the United News Room, a news agency engaged in providing local news content to national newspapers and television news channels