Friday, September 20, 2024

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Uttar Pradesh : भोपाल-उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट मामले में सात आतंकियों को मृत्युदंड,एक को उम्रकैद की सजा

Lucknow NIA Court awards death penalty to 7 of 8 convictsn Bhopal-Ujjain passenger train blast case

Lucknow NIA Court awards death penalty to 7 of 8 convictsn Bhopal-Ujjain passenger train blast case    की एनआईए( स्पेशल कोर्ट ने  भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में हुए ब्लास्ट Bhopal-Ujjain Passenger Train Blast)  मामले में सात दोषियों को मृत्युदंड और एक को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। प्रतिबंधित संगठन आईएसआईएस के आतंकी मोहम्मद फैसल, गौस मुहम्मद खान, मो. अजहर, आतिफ मुज्जफर, मो. दानिश, सैयद मीर हुसैन और आसिफ इकबाल उर्फ रॉकी को मृत्यु दंड की सजा, जबकि मो. आतिफ उर्फ आतिफ ईरानी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। एनआईए स्पेशल कोर्ट ने आज देर शाम दोषियों की सजा का ऐलान किया। सभी आतंकी लखनऊ जिला जेल, गोसाईगंज में कैद है।

घटना 2017 की है, जब शाजापुर के पास जबड़ी रेलवे स्टेशन पर भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट Bhopal-Ujjain Passenger Train Blast)हुआ था। यात्रियों ने ट्रेन से कूदकर अपनी जान बचाई थी, इस आतंकी घटना में 9 लोग हुए घायल थे।  आरोपियों के खिलाफ पहले लखनऊ के एटीएस थाने में मामला दर्ज किया गया था।  लेकिन घटना की गंभीरता को देखते हुए बाद में इसकी जांच एनआईए ने अपने हाथ में ले ली थी।

मामले में 24 फरवरी 2023 को कोर्ट ने 8 आतंकियों को भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट केस( Bhopal-Ujjain Passenger Train Blast case) में दोषी पाया था।एनआईए स्पेशल कोर्ट ने आतंकवादियों को एनआईए स्पेशल कोर्ट में पेश होने को आदेश दिया था। सोमवार को सभी दोषियों को कोर्ट में पेश किया गया था। बीते दिन जज ने फैसला सुरक्षित रखा था। वहीं, आज जज के सामने सभी आरोपियों ने आज कहा था कि हम सभी अलग-अलग मामलों 15 साल से जेल में हैं,अब हम लोगों को बरी कर दिया जाए। विशेष जज विवेकानंद शरण पांडेय ने धारा 121, 121A, 122,123, IPC 17, 18, 18-A, 18-B, 23, 38 UAPA ,3/25/35 Arms act 4/5 के तहत सजा सुनाई। आरोपी आतिफ ईरानी को उम्रकैद जबकि बाकियों को फांसी की सजा सुनाई।

मामले में एटीएस के डिप्टी एसपी मनीष चंद्र सोनकर ने आठ मार्च, 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया गया कि आईएसआईएस लगातार इंटरनेट पर आतंकवादी घटनाओं का वीडियो अपलोड कर मुस्लिम नौजवानों को अपने संगठन से जोड़ने और देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश में जुटा है।

इसी से प्रभावित होकर मो. फैसल, दानिश अख्तर, आतिफ मुजफ्फर, सैफुल्ला व अजहर ने सात मार्च, 2017 को मध्यप्रदेश के शाजापुर में पैसेंजर ट्रेन में धमाके की साजिश रची थी। पूर्व में भी ये लोग आईएसआईएस के लिए जिहाद और आतंकी वारदातों को अंजाम देने की बात किया करते थे।

सुराग मिलने पर पुलिस ने फैसल को कानपुर से गिरफ्तार कर मोबाइल व नकदी बरामद की थी। पूछताछ में उसने बताया कि वारदात में शामिल आतिफ मुजफ्फर, दानिश अख्तर और सैफुल्ला उसी के मुहल्ले के हैं। जबकि गौस मुहम्मद का घर पर आना जाना रहता था। वारदात को अंजाम देने के लिए इन लोगों ने खलीफा के नाम की शपथ ली थी।

पुलिस ने इन सभी आतंकियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। जबकि काकोरी में हुई मुठभेड़ में सैफुल्ला मारा गया था। अन्य आरोपियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद व हथियार बरामद हुए थे। इसके बाद मामले की विवेचना एनआईए ने करते हुए बाकी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। इन सभी पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, आतंकी गतिविधियों के लिए धन, विस्फोटक व हथियार एकत्र करने और जाकिर नाइक का वीडियो दिखाकर युवाओं को जिहाद के लिए उकसाने समेत तमाम अन्य मामले में 21 मार्च, 2018 को आरोप तय किए गए थे।

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Raju Upadhyay

Raju Upadhyay is a veteran journalist with experience of more than 35 years in various national and regional newspapers, including Sputnik, Veer Arjun, The Pioneer, Rashtriya Swaroop. He also served as the Managing Editor at Soochna Sahitya Weekly Newspaper.