लखनऊ ( Lucknow) की एनआईए( NIA) स्पेशल कोर्ट ने भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में हुए ब्लास्ट( Bhopal-Ujjain Passenger Train Blast) मामले में सात दोषियों को मृत्युदंड और एक को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। प्रतिबंधित संगठन आईएसआईएस के आतंकी मोहम्मद फैसल, गौस मुहम्मद खान, मो. अजहर, आतिफ मुज्जफर, मो. दानिश, सैयद मीर हुसैन और आसिफ इकबाल उर्फ रॉकी को मृत्यु दंड की सजा, जबकि मो. आतिफ उर्फ आतिफ ईरानी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। एनआईए स्पेशल कोर्ट ने आज देर शाम दोषियों की सजा का ऐलान किया। सभी आतंकी लखनऊ जिला जेल, गोसाईगंज में कैद है।
घटना 2017 की है, जब शाजापुर के पास जबड़ी रेलवे स्टेशन पर भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट ( Bhopal-Ujjain Passenger Train Blast)हुआ था। यात्रियों ने ट्रेन से कूदकर अपनी जान बचाई थी, इस आतंकी घटना में 9 लोग हुए घायल थे। आरोपियों के खिलाफ पहले लखनऊ के एटीएस थाने में मामला दर्ज किया गया था। लेकिन घटना की गंभीरता को देखते हुए बाद में इसकी जांच एनआईए ने अपने हाथ में ले ली थी।
मामले में 24 फरवरी 2023 को कोर्ट ने 8 आतंकियों को भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट केस( Bhopal-Ujjain Passenger Train Blast case) में दोषी पाया था।एनआईए स्पेशल कोर्ट ने आतंकवादियों को एनआईए स्पेशल कोर्ट में पेश होने को आदेश दिया था। सोमवार को सभी दोषियों को कोर्ट में पेश किया गया था। बीते दिन जज ने फैसला सुरक्षित रखा था। वहीं, आज जज के सामने सभी आरोपियों ने आज कहा था कि हम सभी अलग-अलग मामलों 15 साल से जेल में हैं,अब हम लोगों को बरी कर दिया जाए। विशेष जज विवेकानंद शरण पांडेय ने धारा 121, 121A, 122,123, IPC 17, 18, 18-A, 18-B, 23, 38 UAPA ,3/25/35 Arms act 4/5 के तहत सजा सुनाई। आरोपी आतिफ ईरानी को उम्रकैद जबकि बाकियों को फांसी की सजा सुनाई।
मामले में एटीएस के डिप्टी एसपी मनीष चंद्र सोनकर ने आठ मार्च, 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया गया कि आईएसआईएस लगातार इंटरनेट पर आतंकवादी घटनाओं का वीडियो अपलोड कर मुस्लिम नौजवानों को अपने संगठन से जोड़ने और देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश में जुटा है।
सुराग मिलने पर पुलिस ने फैसल को कानपुर से गिरफ्तार कर मोबाइल व नकदी बरामद की थी। पूछताछ में उसने बताया कि वारदात में शामिल आतिफ मुजफ्फर, दानिश अख्तर और सैफुल्ला उसी के मुहल्ले के हैं। जबकि गौस मुहम्मद का घर पर आना जाना रहता था। वारदात को अंजाम देने के लिए इन लोगों ने खलीफा के नाम की शपथ ली थी।
Uttar Pradesh | 7 of 8 accused given death sentence in Bhopal-Ujjain passenger train blast case by NIA Special Court. Another was given life imprisonment.
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 28, 2023