दिल्ली शराब नीति केस में कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED)को पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ( Manish Sisodia ) की 7 दिन (17 मार्च तक) की रिमांड दे दी है। हालांकि एजेंसी ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम की 10 दिन की रिमांड मांगी थी। वहीं, कोर्ट सिसोदिया की जमानत याचिका पर अब 21 मार्च को दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगी।
बता दें कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया ( Manish Sisodia ) को गुरुवार देर शाम तिहाड़ जेल में ही गिरफ्तार किया था। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। यहां एजेंसी ने सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड मांगी थी। ईडी सिसोदिया को लेकर दोपहर 2 बजे दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची थी। इसके बाद विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने पहले ईडी की रिमांड पर सुनवाई शुरू की।
विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने मनीष सिसोदिया के लिए सीनियर एडवोकेट दयान कृष्णन, मोहित माथुर और सिद्धार्थ अग्रवाल को सुनने के बाद आदेश सुनाया। ज़ोहेब हुसैन ने ईडी का प्रतिनिधित्व किया।
कोर्ट में ईडी का पक्ष एडवोकेट जोहेब हुसैन ने रखा। उन्होंने दावा किया कि शराब नीति तैयार करने के पीछे साजिश थी। इसके नियम बदलकर कुछ खास लोगों को 6% की जगह 12% लाभ पहुंचाया गया। सिसोदिया ने इससे जुड़े डिजिटल सबूत भी मिटा दिए।
एजेंसी ने कहा कि शराब नीति केस में 7 और लोगों को नोटिस भेजा है, ताकि उन्हें सिसोदिया के आमने-सामने बैठाकर पूछताछ की जा सके।
ईडी के वकील जोहैब हुसैन ने कहा, ‘सिसोदिया के असिस्टेंट विजय नायर इस पूरी साजिश को कोऑर्डिनेट कर रहा था। इस घोटाले में सरकारी तंत्र, बिचौलिये और कई अन्य लोग शामिल हैं। ये साजिश नायर, सिसोदिया, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता और कई दूसरे लोगों ने मिलकर रची। इस मामले में 219 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल का पता चला है।’
उन्होंने कहा, ‘दक्षिण के ग्रुप ने आप नेताओं को 100 करोड़ की घूस दी। एक ग्रुप बनाया गया ताकि दिल्ली में 30% शराब कारोबार को चलाया जा सके। दस्तावेज दिखाते हैं कि नायर ने सिसोदिया के प्रतिनिधि के तौर पर कविता से मुलाकात की। नायर कविता को यह बताना चाहता था कि मनीष सिसोदिया ( Manish Sisodia ) किस तरह से लिकर पॉलिसी को प्रभावित कर सकते हैं।’
जोहेब ने कहा, ‘एक साल के समय में 14 फोन इस्तेमाल किए गए और बदले गए। इन्हें तोड़ भी दिया गया। सिसोदिया ने उन फोन का इस्तेमाल किया, जिन्हें दूसरों ने खरीदा था। सिम कार्ड भी सिसोदिया के नाम पर नहीं था ताकि बाद में वो अपने बचाव में इस बात को इस्तेमाल कर सकें।’
Excise scam case: Delhi court sends AAP leader Manish Sisodia to ED custody till March 17
— Press Trust of India (@PTI_News) March 10, 2023