Saturday, September 21, 2024

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Rajasthan: बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री बोले- कुंभलगढ़ दुर्ग पर लगा हरा झंडा उतारकर भगवा फहराओ, उदयपुर में केस दर्ज

Case against Bageshwar Dham's Dhirendra Shastri in Udaipur

Case against Bageshwar Dham's Dhirendra Shastri in Udaipur  ( पुलिस ने बागेश्वर धाम( Bageshwar Dham के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ( Dhirendra Krishna Shastri पर केस दर्ज किया है। एक दिन पहले हुई धर्मसभा में उनके एक बयान को लेकर पुलिस ने यह एक्शन लिया है। धर्मसभा में उन्होंने लोगों का आह्वान करते हुए कहा था कि राजसमंद जिले के कुम्भलगढ़ किले में जो 100 हरे झंडे लगे हैं, वहां भगवा झंडा लगवाओ।

पुलिस ने इसे धार्मिक हिंसा भड़काने वाला माना है। उनके इस बयान पर संज्ञान लेते हुए शहर के हाथीपोल थाने में मामला दर्ज किया गया। उदयपुर एसपी विकास शर्मा ने बताया कि उनका बयान भड़काऊ और विवादित है।

एडिशनल एसपी चन्द्रशील ठाकुर ने बताया-  धीरेंद्र शास्त्री ने समुदायों के बीच विवाद बढ़ाने वाले भड़काऊ शब्दों का प्रयोग किया। इसी बयान के बाद गुरुवार रात कुछ युवाओं ने कुम्भलगढ़ किले पर उत्पात मचाने की कोशिश भी की। इनमें से 5 युवाओं को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी के खिलाफ केलवाड़ा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।

बता दें कि उदयपुर शहर के गांधी ग्राउंड में गुरुवार को एक धर्मसभा की गई थी। इसमें धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री  ( Dhirendra Krishna Shastri  के साथ कथा मर्मज्ञ पंडित देवकीनंदन ठाकुर और बांसवाड़ा के संत उत्तम स्वामी सहित कई संत-महात्मा मंच पर मौजूद थे।

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ( Dhirendra Krishna Shastri ने कुम्भलगढ़ किले में भगवा झंडा लगवाने का मंच से तीन बार जिक्र किया। कहा, ‘डरते तो हम किसी के बाप से नहीं हैं। डरते तो वो हैं, जो बुजदिल होते हैं। हम तो वो हैं, जो कुम्भलगढ़ किले में भी भगवा झंडा लगवाकर मानेंगे। युवाओं की भीड़ को आह्वान करते हुए शास्त्री बोले- तुम चाहते हो कि वहां भगवा झंडा गड़े। क्या ये बात सही है, अगर सही है तो चुप क्यों बैठे हो।’

उदयपुर एसपी विकास शर्मा ने कहा- धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ( Dhirendra Krishna Shastri के बयान पर संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि पं. धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ आईपीसी की धारा 153ए के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। यह धारा धर्म, जाति, भाषा या निवास आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और सद्भावना बिगाड़ने के मामले में लगाई जाती है। इसमें 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

 

Jaba Upadhyay

Jaba Upadhyay is a senior journalist with experience of over 15 years. She has worked with Rajasthan Patrika Jaipur and currently works with The Pioneer, Hindi.