गाजीपुर ( Ghazipur ) की एमपी/एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में माफिया मुख्तार अंसारी ( Mukhtar Ansari ) और उसके भाई बसपा सांसद अफजाल अंसारी (MP Afzal Ansari ) को दोषी करार दिया है। मुख्तार को दस साल की सजा सुनाई गई है। पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। इसी तरह अफजाल अंसारी को चार साल की सजा सुनाई गई और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। सजा के ऐलान के साथ ही अफजाल अंसारी की लोकसभा की सदस्यता खत्म होने की नौबत आ गई है। लोकसभा सचिवालय से नोटिफिकेशन जारी होते ही संसद की सदस्यता खत्म हो जाएगी।
सजा सुनते ही मुख्तार अंसारी व अफजाल(MP Afzal Ansari ) के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। बांदा जेल में बंद मुख्तार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेशी हुई थी, जबकि अफजाल कोर्ट में मौजूद था। उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। गैंगस्टर का मामला 16 वर्ष पुराना है। मुख्तार व अफजाल के गैंग चार्ट में दिवंगत भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का मामला भी शामिल है।
गाजीपुर के मोहम्मदाबाद और करंडा थाने में दर्ज मामलों को लेकर वर्ष 2007 में मुख्तार अंसारी व अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। गैंग चार्ट में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या, वाराणसी के कोयला कारोबारी व विहिप नेता नंद किशोर रुंगटा के अपहरण व हत्या का मामला मामला शामिल है। एमपी/एमएलए कोर्ट ने इस मामले में 15 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था। शनिवार को फैसला सुनाया जाना था, इसलिए अफजाल अंसारी सुबह ही एमपी/एमएलए कोर्ट पहुंच गया।
मुख्तार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेशी कराई गई। इसी दौरान कोर्ट ने अपना फैसला पढ़कर सुनाया। सबसे पहले माफिया मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई गई। कोर्ट ने 19 पेज का जो फैसला सुनाया है, उसमें गैंगस्टर के मामले को गंभीर बताया। इसके बाद अफजाल अंसारी(MP Afzal Ansari ) को सजा सुनाई गई। अफजाल की सजा का फैसला 115 पेज में लिखा गया है। इसे पढ़कर सुनाने में कोर्ट को समय लगा है। जैसे ही सजा का ऐलान हुआ, वैसे ही अफजाल अंसारी को न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया गया, फिर कोर्ट से ही सीधे जेल भेज दिया गया।

गाजीपुर: गैंगस्टर मुख्तार अंसारी और भाई अफजल अंसारी को 2007 गैंगस्टर्स एक्ट मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। pic.twitter.com/LedLfNQzIt
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) April 29, 2023