Friday, September 20, 2024

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Uttar Pradesh : फिरोजाबाद में अदालत ने पॉक्सो के दोषी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई, 51 हजार का लगाया अर्थदंड

Firozabad

POCSO convict sentenced for 20 years in prison by Firozabad courtउत्तर प्रदेश के  (  ) ज़िले के    की अदालत ने पॉक्सो के दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 51 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

घटनाक्रम फिरोजाबाद ( Firozabad ) के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में तीन साल पहले का है। पीड़िता की मां की ओर से थाना पुलिस को दी तहरीर में कहा वह पति के साथ बाहर गई हुई थी। इसी दौरान आरोपी दिलशाद ने नाबालिग बेटी का मुंह दबाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। दिलशाद ने किसी को बताने पर बेटी के माता-पिता की हत्या करने की धमकी दी थी। इसके कारण पीड़िता ने घटना की जानकारी नहीं दी।

बताया कि बेटी को दो माह बाद दिक्कत हुई तो उसने मां को घटनाक्रम की जानकारी दी। पुलिस ने अभियोग दर्ज कर लिया। मामले की विवेचना करने के बाद न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मामला फिरोजाबाद ( Firozabad ) ज़िले केअपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट तृतीय संजय कुमार यादव द्वितीय के न्यायालय में पहुंचा।

फिरोजाबाद ( Firozabad ) ज़िले के  स्पेशल जज (पॉक्सो एक्ट)  संजय कुमार यादव द्वितीय  की कोर्ट ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य और  लोक अभियोजकों के तर्क के आधार पर आरोपी दिलशाद को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुये 20 वर्ष कैद और 51 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।  अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह ने की।

Deepak Sharma

Deepak Sharma has worked at Hindi Daily Spasht Awaz and Hindi Daily Aaj. He currently works as a news reporter with Vijayupadhyay.com