दिल्ली हाईकोर्ट ( Delhi High Court) ने राजधानी में शराब नीति के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार से संबंधित आरोप के मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ( Manish Sisodia ) को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मनीष सिसोदिया ल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि सिसोदिया( Manish Sisodia ) के शक्तिशाली व्यक्ति होने के कारण उनके गवाहों को प्रभावित करने की संभावना है।
जिरह के दौरान, सीबीआई ने मनीष सिसोदिया ( Manish Sisodia ) द्वारा दायर जमानत याचिका का विरोध किया था। सीबीआई ने कहा था कि सिसोदिया का कार्यपालिका, कार्यालयों और नौकरशाहों के साथ घनिष्ठ संबंध है। ऐसे में जांच को प्रभावित किया जा सकता है। कोर्ट ने 11 मई को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सीबीआई ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सिसोदिया दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनके पास 18 विभाग थे। ऑफिस और नौकरशाहों पर सिसोदिया का प्रभाव और दबदबा स्पष्ट है। इतना ही नहीं ऊंचे पदों पर बैठे उनकी पार्टी के सहयोगी जांच को प्रभावित करने के लिए गलत दावे कर रहे हैं। वे यह भी कह रहे है कि सिसोदिया राजनीतिक बदले का शिकार हुए हैं।

मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने इस साल 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। तब से वे जेल में हैं। हाईकोर्ट से पहले 31 मार्च को ट्रायल कोर्ट ने भी सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
Former Delhi’s Deputy Chief Minister Manish Sisodia to move to Supreme Court against Delhi High Court’s decision on bail
Delhi HC rejected his bail plea in the CBI case alleging corruption in the implementation of previous liquor policy in national capital. https://t.co/GsYNTJfxzQ
— ANI (@ANI) May 30, 2023