तमिलनाडु ( Tamil Nadu ) के मंत्री वी सेंथिल बालाजी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी के बाद स्टालिन सरकार ने बड़ा कदम उठाया। तमिलनाडु राज्य में मामलों की जांच के लिए सीबीआई ( CBI) को सामान्य सहमति वापस ले ली गई। केंद्रीय एजेंसी को अब जांच के लिए पहले राज्य की अनुमति लेनी होगी। तमिलनाडु के गृह विभाग की ओर से जारी बयान के अनुसार, तमिलनाडु सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है।
बयान के अनुसार, केंद्रीय एजेंसी, सीबीआई( CBI) को अब राज्य में नए मामले की जांच के लिए तमिलनाडु सरकार से अनुमति लेनी होगी।इससे पहले पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल, मिजोरम, पंजाब और तेलंगाना में भी यह लागू है। तमिलनाडु गृह विभाग की ओर से यह जानकारी दी गई।तमिलनाडु सीबीआई ( CBI) द्वारा जांच के लिए अपनी सामान्य सहमति वापस लेने वाला दसवां भारतीय राज्य बन गया।
उधर, ईडी ने तमिलनाडु के बिजली और आबकारी मंत्री वी. सेंथिल बालाजी को बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत गिरफ्तार कर लिया। बालाजी तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एम के स्टालिन सरकार में केंद्रीय एजेंसी की इस तरह की कार्रवाई का सामना करने वाले पहले मंत्री हैं। चेन्नई की एक स्थानीय अदालत ने बालाजी को 28 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
तमिलनाडु में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी जारी है। ईडी ने तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी सेंथिल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में कार्रवाई की है। जिसके बाद ईडी और सीबीआई को लेकर तमिलनाडु सरकार सहित विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर हैं।

Tamil Nadu Government withdraws general consent given to Central Bureau of Investigation (CBI). Central agency, CBI should get permission from Tamil Nadu Government to investigate in the state. This has been done already in West Bengal, Rajasthan, Kerala, Mizoram, Punjab and…
— ANI (@ANI) June 14, 2023