कलकता हाईकोर्ट ( Calcutta High Court ) ने पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव( West Bengal panchayat polls ) के लिए राज्य के सभी जिलों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती के लिए आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि 48 घंटे के भीतर राज्य चुनाव आयोग को केंद्रीय बलों के लिए केंद्र से अनुरोध करना होगा। उल्लेखनीय है कि विपक्षी पार्टियां राज्य पंचायत चुनाव के दौरान केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची थीं। गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवज्ञानम की खंडपीठ ने उनकी याचिकाओं पर फैसला सुनाया।
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हम यही चाहते थे। राज्य की पुलिस के भरोसे निष्पक्ष और शांतिपूर्ण पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव( West Bengal panchayat polls ) संभव नहीं था।इसके अलावा अधिकारी ने राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में एक और याचिका लगाई है। उन्होंने मांग की है कि जिन लोगों को नामांकन करने से रोका गया है, उनको दोबारा से मौका मिले।
सीपीआई (एम) ने दावा किया कि तीन घायल व्यक्ति वाम मोर्चा और कांग्रेस समर्थक थे, जिन्हें तब गोली मारी गई जब वे नामांकन दाखिल करने के लिए चोपड़ा ब्लॉक कार्यालय जा रहे थे। एक अधिकारी ने कहा कि तीनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
हालांकि, सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी ने आरोपों को खारिज कर दिया। बता दें कि त्रिस्तरीय पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव( West Bengal panchayat polls ) में लगभग 75,000 सीटों के लिए मतदान 8 जुलाई को होगा और शुक्रवार को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है।

कलकत्ता हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश खंडपीठ ने 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव के लिए राज्य के सभी जिलों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए आदेश दिए। 48 घंटे के भीतर राज्य चुनाव आयोग को केंद्रीय बलों के लिए केंद्र से अनुरोध करना होगा। pic.twitter.com/8Jkc09gR7G
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 15, 2023