Thursday, July 04, 2024

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Punjab :फ़र्ज़ी मुठभेड़ में तीन निर्दोष युवकों की हत्या करने वाले पंजाब के तीन पूर्व पुलिसकर्मियों को 31 साल बाद उम्रक़ैद

3 Former Punjab Police officials Get Life Term in 31-yr-old Fake Encounter Case

3 Former Punjab Police officials Get Life Term in 31-yr-old Fake Encounter Caseमोहाली की विशेष सीबीआई अदालत ने गुरुवार को 31 साल पुराने एक फर्जी मुठभेड़( Fake Encounter में तीन युवकों की हत्या करने वाले  ( तीन पूर्व पुलिसकर्मियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनों दोषियों को दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अदालत ने तत्कालीन पुलिस मुलाजिमों में इंस्पेक्टर धर्म सिंह, एएसआई सुरिंदर सिंह और गुरदेव सिंह को दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया है और उन्हें जेल भेज दिया है। अब दोषी इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। वहीं, फैसला सुनाते हुए अदालत में जज ने कहा कि पुलिस की ओर से ऐसा करना किसी दरिंदगी से कम नहीं है। उनकी वजह से तीन बेकसूर युवकों की जान गई है। इसके साथ ही बुजुर्ग मां-बाप ने अपने बच्चों को खोया है और इसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। इसलिए आरोपियों को कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए।

जानकारी के मुताबिक 1992 में अमृतसर जिले के ठठिया के बस स्टैंड से स्थानीय पुलिस ने युवक हरजीत सिंह को किसी मामले में पूछताछ के लिए उठाया था। इसके 14 दिन बाद पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ ( Fake Encounterदिखाकर दो अन्य युवकों लखविंदर सिंह और जसविंदर सिंह के साथ हरजीत सिंह की भी हत्या कर दी थी। इस मामले में इंसाफ के लिए हरजीत सिंह के पिता ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी।

जानकारी के मुताबिक थाना लोपोके के थाना प्रभारी एसआई धर्म सिंह ने रिपोर्ट में इस हत्या के मामले को पुलिस के साथ मुठभेड़ दिखाया था। इतना ही नहीं, मारे गए युवकों के शव भी परिवार को नहीं सौंपे थे और खुद ही अंतिम संस्कार कर दिया था। इस पर तीनों युवकों के परिवार ने शक जताया था कि पुलिस ने तीनों युवकों की फर्जी मुठभेड़( Fake Encounter में हत्या कर दी है।

जांच के दौरान सीबीआई ने पंजाब पुलिस (Punjab Police) के नौ पुलिस मुलाजिमों इंस्पेक्टर धर्म सिंह, एसआई राम लुभाया, एचसी सतबीर सिंह, दलजीत सिंह उर्फ मोटू, इंस्पेक्टर हरभजन राम, एएसआई, सुरिंदर सिंह, एएसआई गुरदेव सिंह, एसआई अमरीक सिंह और एएसआई भूपिंदर सिंह के खिलाफ आरोपपत्र पेश किया था। इसमें से पांच आरोपियों में हरभजन राम, राम लुभाया, सतबीर सिंह, दलजीत सिंह उर्फ मोटू और अमरीक सिंह की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है। जबकि एक आरोपी पुलिस मुलाजिम भूपिंदर सिंह को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है।

हाईकोर्ट ने तुरंत संज्ञान लेकर पंजाब पुलिस (Punjab Police) की अवैध हिरासत से हरजीत सिंह की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए एक वारंट अधिकारी को नियुक्त किया था। इसके बाद दिसंबर 1992 में जिला एवं सेशंस जज चंडीगढ़ को इस मामले में न्यायिक जांच का आदेश जारी कर दिया गया था। 1995 में आई रिपोर्ट के आधार पर 30 मई, 1997 को हाईकोर्ट ने यह हत्या का केस सीबीआई को सौंप दिया था।

Vijay Upadhyay

Vijay Upadhyay is a career journalist with 23 years of experience in various English & Hindi national dailies. He has worked with UNI, DD/AIR & The Pioneer, among other national newspapers. He currently heads the United News Room, a news agency engaged in providing local news content to national newspapers and television news channels