Tuesday, July 02, 2024

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Karnataka: हुबली के ईदगाह मैदान में अब धूमधाम से मनाया जाएगा गणेश उत्सव,हाईकोर्ट के बाद नगर निगम ने भी दी अनुमति

कर्नाटक ( )  हाईकोर्ट के ईदगाह मैदान (Hubballi Idgah ground ) में गणेश चतुर्थी समारोह पर रोक लगाने से  इनकार करने के बाद अब गणेश उत्सव धूमधाम से ईदगाह मैदान में मनाने का रास्ता साफ हो गया है। अंजुमन-ए-इस्लाम ने 31 अगस्त के प्रस्ताव को चुनौती देते हुए बृहस्पतिवार को याचिका दायर की थी और याचिका पर शुक्रवार को उच्च न्यायालय की धारवाड़ पीठ में न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम ने सुनवाई कर खारिज कर दिया गया था। इसी के बाद हुबली-धारवाड़ नगर निगम आयुक्त ईश्वर ने मैदान में मूर्ति स्थापित करने की अनुमति दे दी।

दरअसल, हिंदू कार्यकर्ताओं ने हुबली के ईदगाह मैदान में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करने के लिए स्थानीय निकाय और जिला प्रशासन से संपर्क किया था। साथ ही विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया था। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हुबली-धारवाड़ नगर निगम (एचडीएमसी) की ओर से चार संगठनों को हुबली ईदगाह मैदान (Hubballi Idgah ground ) में गणेश उत्सव मनाने की अनुमति देने संबंधी एक प्रस्ताव के निष्पादन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

नगर निगम ने रानी चेन्नम्मा मैदान गजानंद उत्सव महामंडली को प्रतिमा स्थापित करने की अनुमति दे दी है। वहीं, अंजुमन-ए-इस्लाम ने कर्नाटक हाईकोर्ट में ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह पर रोक लगाने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की थी, जिसे शुक्रवार को खारिज कर दिया गया था। ऐसे में अब ईदगाह मैदान पर गणेश चतुर्थी उत्सव मनाने के सभी रास्ते साफ हो गए हैं। नगर निगम आयुक्त ईश्वर ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार अनुमति दी गई है।

After Karnataka High Court decision, Municipal Corporation allows ‘Ganesh Utsav’ celebrations at Hubbali’s Idgah groundsगौरतलब है, इस मैदान पर उत्सव मनाने की अनुमति 20 से अधिक संगठन कर रहे थे। इस पर आयुक्त ने कहा कि हमने हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशानुसार, ईदगाह मैदान पर तीन दिन गणेश उत्सव मनाने की अनुमति दे दी है। आयुक्त ने अनुमति पत्र रानी चेन्नम्मा मैदान गजानंद उत्सव महामंडली के अध्यक्ष संजीव बाडस्कर को दे दिया है।

गौरतलब है, पिछले साल भगवान गणेश की मूर्ति को ईदगाह मैदान (Hubballi Idgah ground ) में स्थापित करने को लेकर काफी विवाद हुआ था। मामला इतना बढ़ गया था कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। हालांकि, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हुबली-धारवाड़ के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी अनुष्ठान की अनुमति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद ही यहां पर गणेश चतुर्थी मनाई गई थी। हालांकि, इस साल भी अंजुमन-ए-इस्लाम की ओर से ईदगाह मैदान में गणपति उत्सव समारोह नहीं मनाने के लिए याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी। लेकिन अदालत ने इसे शुक्रवार को खारिज कर दिया। वहीं, दूसरी ओर हिंदू कार्यकर्ता स्थानीय निकाय के पास पहुंचे थे। उन्होंने मांग की थी कि गणेश मूर्ति को ईदगाह मैदान पर स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

Jaba Upadhyay

Jaba Upadhyay is a senior journalist with experience of over 15 years. She has worked with Rajasthan Patrika Jaipur and currently works with The Pioneer, Hindi.