दिल्ली ( Delhi ) की राउज एवेन्यू कोर्ट ने साल 1984 में दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में हुई घटना से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार (Congress leader Sajjan Kumar) और आरोपितों को बरी कर दिया है। यह मामला तीन सिखों की कथित हत्या से जुड़ा हुआ था। फिलहाल सज्जन कुमार एक अन्य मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।
1984 में दंगों के दौरान एक सिख पिता-पुत्र की जोड़ी की हत्या कर दी गई थी। भीड़ ने जसवंत सिंह और तरुण दीप सिंह को मार डाला था। सज्जन कुमार पर आरोप था कि उन्होंने भीड़ का नेतृत्व किया था। उन्होंने ही बाप-बेटी को जलाने के लिए उकसाया था।
इस मामले में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। हालांकि सज्जन कुमार ( Sajjan Kumar) जेल में ही रहेंगे। 1984 सिख दंगों से जुड़े एक अन्य मामले में उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।
वहीं, पूर्व कांग्रेस नेता पर दंगों के दौरान एक गुरुद्वारे में आग लगाने का भी आरोप है। पिछले महीने, एक अदालत ने सज्जन कुमार ( Sajjan Kumar) को मामले में “प्रमुख दुष्प्रेरक” कहा था। अदालत ने कहा कि सज्जन कुमार उस भीड़ का हिस्सा थे जिसका एकमात्र इरादा 1 नवंबर 1984 को नवादा के गुलाब बाग में गुरुद्वारे को जलाना और लूटना था। कोर्ट ने यह भी कहा कि भीड़ इलाके में सिखों के घर जलाना चाहती थी। अदालत ने कहा कि कुमार ने भीड़ में अन्य लोगों को उकसाया था।
Case related to Sultanpuri area incident during the 1984 anti-Sikh riots | Delhi’s Rouse Avenue Court acquits Congress leader Sajjan Kumar and other accused in the matter. This case was related to the alleged murder of three Sikhs.
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— ANI (@ANI) September 20, 2023