Friday, September 20, 2024

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Uttar Pradesh :हाईकोर्ट का आदेश यथास्थिति बनाये रखें, राधास्वामी सत्संग सभा दयालबाग ने यमुना डूब क्षेत्र में बना दी सड़क

High Court ordered status quo, Radhasoami Satsang Sabha Dayalbagh built a new road in the Yamuna flood plain

आगरा में राधास्वामी सत्संग सभा दयालबाग (Radhasoami Satsang Sabha Dayalbagh) द्वारा दयालबाग़ में सार्वजनिक रास्तों व सरकारी भूमि पर कब्जे का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। हाईकोर्ट ने 10 अक्टूबर तक  यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उसके बावजूद राधास्वामी सत्संग सभा ने पोइया घाट स्थित यमुना डूब क्षेत्र में  मौजा खासपुर में खसरा संख्या 33 में रातोंरात फिर सड़क बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। शनिवार दोपहर को राजस्व टीम जांच के लिए पहुंची, तब यह खुलासा हुआ। इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी गई है। वहीं देर रात फिर से सड़क बनाने का काम तेज कर दिया गया।

राजस्व विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जिस जगह पर सत्संग सभा ने 100 मीटर लंबी सड़क बनाई है, वह चारागाह भूमि है। सड़क उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ नदी की ओर बनाई गई है। नदी किनारे से 200 मीटर तक डूब क्षेत्र है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने इसे नो डेवलपमेंट जोन घोषित कर रखा है। यहां किसी तरह का निर्माण नहीं हो सकता।

आगरा में राधास्वामी सत्संग सभा दयालबाग (Radhasoami Satsang Sabha Dayalbagh) द्वारा सार्वजनिक रास्तों पर हुए कब्जों के मामले में    () में पिछले दिनों सुनवाई हुई थी। राधास्वामी सत्संग सभा द्वारा दायर WRIT – C No. – 33655 of 2023 में न्यायाधीश मनीष कुमार निगम की कोर्ट नंबर 47 ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए थे और अगली सुनवाई के लिए 10 अक्टूबर की तारीख नियत की गई थी लेकिन सुनवाई होने से पहले ही सत्संगियों ने कोर्ट के आदेश को धता बताते हुए 100 मीटर लम्बी पक्की सड़क बना डाली।

सत्संग सभा ने 2 अगस्त 2023 को डूब क्षेत्र में इंटरलॉकिंग टाइल्स से सड़क का निर्माण किया था। करीब 20 बीघा से अधिक भूमि पर सत्संगियों द्वारा कांटेदार तारबंदी कर दी गई है, जिससे खासपुर व अन्य गांव के लोगों की आवाजाही बंद हो गई है। पोइया घाट स्थित डूब क्षेत्र में भी अवैध निर्माण किया था। तत्कालीन डीएम नवनीत सिंह चहल के आदेश पर सिटी मजिस्ट्रेट ने निर्माण रुकवाया लेकिन सत्संगियों ने निर्माण नहीं रोका था। 3 व 5 अगस्त को सिंचाई विभाग ने सत्संग सभा को नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा। विरोध में सत्संग सभा ने एनजीटी व हाईकोर्ट दोनों जगह याचिकाएं दाखिल कीं। एनजीटी व हाईकोर्ट ने 15 सितंबर तक जिला प्रशासन व सिंचाई विभाग को सत्संग सभा पक्ष की सुनवाई के बाद निर्णय के आदेश दिए थे। 14 सितंबर को सिंचाई विभाग ने अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई के लिए एडीए उपाध्यक्ष को पत्र भेजा था।
दयालबाग क्षेत्र में मौजा जगनपुर व खासपुर में सार्वजनिक रास्तों पर गेट व सरकारी भूमि पर कब्जे को लेकर तहसील प्रशासन ने राधास्वामी सत्संग सभा (Radhasoami Satsang Sabha Dayalbagh)अध्यक्ष गुरु प्रसाद सूद, उपाध्यक्ष प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव व अनूप श्रीवास्तव के विरुद्ध थाना न्यू आगरा में दो एफआईआर दर्ज कराई थीं। 14 सितंबर को नोटिस देकर 22 सितंबर तक कब्जा हटाने की मोहलत दी। कब्जा नहीं हटाने पर 23 सितंबर को पुलिस-प्रशासन ने गेट हटाए, जिन्हें सत्संग सभा ने दोबारा लगा लिया। 24 सितंबर को फिर पुलिस-प्रशासन कार्रवाई के लिए पहुंचा तो बवाल व पथराव हुआ। जिसमें 12 पुलिसकर्मियों सहित 40 लोग घायल हुए। ध्वस्तीकरण के विरुद्ध 25 सितंबर को सत्संगियों ने हाईकोर्ट में स्टे याचिका दायर की। 10 अक्तूबर तक हाईकोर्ट ने यथास्थिति के आदेश दिए हैं।
Vijay Upadhyay

Vijay Upadhyay is a career journalist with 23 years of experience in various English & Hindi national dailies. He has worked with UNI, DD/AIR & The Pioneer, among other national newspapers. He currently heads the United News Room, a news agency engaged in providing local news content to national newspapers and television news channels