भारतीय रिजर्व बैंक ( RBI ) ने आईसीआईसीआई और कोटक महिंद्रा बैंक पर बड़ी कार्रवाई की है। रेगुलेटरी नियमों के उल्लंघन के लिए आरबीआई ने दोनों बैंकों पर जुर्माना लगाया है। इसमें आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) पर 12.19 करोड़ रुपये और कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) पर 3.95 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक पर यह जुर्माना ‘ऋण और अग्रिम-सांविधिक और अन्य प्रतिबंधों’ और ‘वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं द्वारा धोखाधड़ी वर्गीकरण और रिपोर्टिंग’ से संबंधित मानदंडों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है।
केंद्रीय बैंक ने आईसीआईसीआई बैंक पर फ्रॉड का क्लासिफिकेशन करने और उसकी जानकारी देने में कोताही बरतने को लेकर जुर्माना लगाया है। आरबीआई का कहना है कि बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट के तहत उसे इस तरह की कार्रवाई करने की शक्ति मिली हुई है, जिसका इस्तेमाल करते हुए उसने ये कार्रवाई की है।
रिजर्व बैंक ( RBI ) ने कहा कि कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड पर यह जुर्माना ‘बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता’, ‘बैंकों द्वारा लगाए गए वसूली एजेंटों’, ‘बैंकों में ग्राहक सेवा’ और ‘ऋण और अग्रिम- वैधानिक और अन्य प्रतिबंधों’ से संबंधित निर्देशों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है। आरबीआई( RBI ) ने कहा कि दोनों मामलों में जुर्माना नियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है। इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है।
RBI imposes Rs 12.19 cr penalty on ICICI Bank and Rs 3.95 cr on Kotak Mahindra Bank for non-compliance with certain regulatory norms
— Press Trust of India (@PTI_News) October 17, 2023