मद्रास हाइकोर्ट ( Madras High Court,) ने 21 दिसंबर को आय से ज्यादा प्रॉपर्टी मामले में तमिलनाडु ( Tamil Nadu ) के उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी ( K Ponmudy ) और उनकी पत्नी को 3 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों के खिलाफ 50-50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। दोनों 1.75 करोड़ रुपए की आय से ज्यादा प्रॉपर्टी मामले में दोषी पाए गए थे। मंत्री और उनकी पत्नी ने अपना मेडिकल रिकॉर्ड पेश किया और कहा कि मामला बहुत पुराना है और अब मंत्री 73 साल के हैं जबकि उनकी पत्नी 60 साल की हैं। जोड़े ने न्यूनतम सजा का अनुरोध किया।
मामले में कोर्ट का फैसला आने के बाद के पोनमुडी( K Ponmudy ) विधायक पद के लिए अयोग्य हो गए हैं। साथ ही उन्होंने मंत्री पद भी खो दिया। मामले में कोर्ट का फैसला आने से पहले तक वे उच्च शिक्षा मंत्री थे। अब यह विभाग पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री आरएस राजकन्नप्पन को दे दिया गया है।
तमिलनाडु के राजभवन की ओर से प्रेस नोट जारी कर इसकी जानकारी दी। बताया गया कि मुख्यमंत्री स्टालिन ने राज्यपाल आरएन रवि से इसकी सिफारिश की थी, जिसे राजभवन ने मंजूरी दे दी।
यह फैसला न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन ने सुनाया। हाईकोर्ट की ओर से फैसला सुनाए जाने के बाद आरोपियों के वकील एनआर एलांगो ने अपील की, मेरे मुवक्किल की सजा 30 दिन के लिए निलंबित की जाए। जिससे वो सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकें। हाईकोर्ट ने उनकी अपील को स्वीकार कर लिया। साथ ही यह भी कहा कि निलंबन का समय पूरा होने के बाद उन्हें विल्लुपुरम में ट्रायल कोर्ट में आत्मसमर्पण करना होगा।
