Monday, April 21, 2025

INDIA, Law, News

Delhi :केंद्र सरकार-ट्रांसपोर्ट संगठन के बीच सुलह, नए हिट एंड रन कानून पर फिलहाल रोक, ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने की अपील

Truck drivers' protests called off after government assurances on new hit-and-run law

 ( ) में  ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के बीच नए हिट एंड रन कानून(  hit-and-run law ) को लेकर केंद्र सरकार और ट्रांसपोर्ट संगठन के बीच सुलह हो गई है। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल खत्म हो गयी  है।  केंद्र सरकार ने हड़ताल कर रहे ट्रक ड्राइवर्स से काम पर लौटने की अपील की है। नई दिल्ली में केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला ने मंगलवार को ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से मीटिंग की। इसके बाद कहा कि नया कानून अभी लागू नहीं हुआ है। भारतीय न्याय संहिता 106/2 लागू करने से पहले AIMTC प्रतिनिधियों के साथ चर्चा होगी, उसके बाद ही कोई निर्णय होगा।

सरकार के साथ बैठक के बाद ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृत लाल मदन ने कहा कि सरकार की तरफ से यह भरोसा दिया गया है, कि यह फिलहाल यह कानून लागू नहीं किया जाएगा और जब भी इसे लागू किया जाएगा तो संगठन से इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने सभी ड्राइवरों से हड़ताल खत्‍म करने आह्वान किया है।

बैठक के बाद गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, ‘भारत सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) में 10 साल की सजा और जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ आज (2 जनवरी, 2024) विस्तृत चर्चा की।सरकार यह बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं।हम यह भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार-विमर्श करने के बाद निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने-अपने कार्यों पर वापस लौट जाएं।

इसी बीच मध्यप्रदेश चालक -परिचालक यूनियन बैरसिया के ड्राइवरों ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए उन्होंने एसडीएम बैरसिया विनोद सोनकिया को ज्ञापन सौंपा है।

कानून को लेकर देश भर में ट्रक और बस ड्राइवर की हड़ताल जारी थी, जहां ट्रक ड्राइवर का आंदोलन सरकार से बातचीत के बाद अब खत्म हो गया है। ट्रक ड्राइवर के प्रतिनिधियों ने बताया कि, नए कानून अभी लागू नहीं हुए हैं, और अगर उन्हें कोई चिंता है, तो सरकार उन पर विचार करेगी।

हिट एंड रन कानन (  hit-and-run law ) में हुए नए बदलाव के खिलाफ कई राज्यों में ट्रक ड्राइवर्स हड़ताल पर हैं। इसके चलते पेट्रोल-डीजल, फल-सब्जी और बाकी जरूरी चीजें नहीं पहुंच रही हैं। इससे इन सभी के दाम बढ़ गए हैं। कांग्रेस और भारतीय किसान यूनियन ने ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल का समर्थन किया।

मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी समेत देश के करीब 8 राज्यों में इस वक्त बस और ट्रक ड्राइवरों ने भारी हड़ताल कर रखी है। हड़ताल के कारण कई क्षेत्रों में सप्लाई, स्कूलों, पेट्रोल पंप आदि पर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये लोग नए कानूनों में हिट एंड रन (  hit-and-run law ) के खिलाफ सख्त सजा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बस और ट्रक ड्राइवरों की इस हड़ताल का नेतृत्व ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AITMC) कर रही है। AITMC का कहना है कि नए कानून के पीछे सरकार का इरादा अच्छा है लेकिन कानून में कई खामियां हैं जिनपर दोबारा सोचे जाने की जरूरत है।

Vijay Upadhyay

Vijay Upadhyay is a career journalist with 23 years of experience in various English & Hindi national dailies. He has worked with UNI, DD/AIR & The Pioneer, among other national newspapers. He currently heads the United News Room, a news agency engaged in providing local news content to national newspapers and television news channels