राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र आव्हाड( Jitendra Awhad )के खिलाफ मुंबई ( Mumbai) के घाटकोपर थाने में चौथा मुकदमा दर्ज किया गया है। भगवान राम को मांसाहारी बताने वाले बयान को लेकर उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 295 ए के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिकायत भाजपा विधायक राम कदम ने दर्ज कराई थी। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।
धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में एनसीपी विधायक जितेंद्र अवहाद के खिलाफ मुंबई और पालघर जिलों में तीन प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई हैं।मुंबई में पुलिस ने दो मामले दर्ज किए, वहीं एक और मामला ठाणे जिले के नवघर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया।
शिरडी में बुधवार को एक कार्यक्रम में आव्हाड ( Jitendra Awhad )ने कहा था कि भगवान राम शाकाहारी नहीं थे, वह मांसाहारी थे। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति 14 साल तक जंगल में रहेगा वो शाकाहारी भोजन खोजने कहां जाएगा? उन्होंने जनता से सवाल करते हुए कहा था कि क्या यह सही बात है या नहीं? उन्होंने आगे कहा था, ‘कोई कुछ भी कहे, सच्चाई यह है कि हमें आजादी (महात्मा) गांधी और (जवाहर लाल) नेहरू की वजह से ही मिली। यह तथ्य कि इतने बड़े स्वतंत्रता आंदोलन के नेता गांधी ओबीसी थे, उन्हें (आरएसएस को) स्वीकार्य नहीं है। गांधीजी की हत्या के पीछे का असली कारण जातिवाद था।’
भगवान राम पर टिप्पणी को लेकर इससे पहले भाजपा की पुणे इकाई के अध्यक्ष धीरज घाटे ने शिकायत दर्ज कराई थी। जिसके बाद पुणे की विश्रामबाग पुलिस ने विधायक जितेंद्र आव्हाड( Jitendra Awhad ) खिलाफ आईपीसी की धारा 295ए के तहत मामला दर्ज किया था।एनसीपी विधायक के खिलाफ शुक्रवार देर रात उपनगरीय अंधेरी के एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। उन्होंने अपने खिलाफ शिकायत दर्ज होने पर कहा था कि वह किसी भी प्राथमिकी से नहीं डरते हैं।
