महाराष्ट्र (Maharashtra ) में एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर(Speaker Rahul Narwekar)ने उनके समेत गुट के 16 विधायकों को अयोग्य करार देने से मना कर दिया। यानी एकनाथ शिंदे समेत सभी 16 विधायकों की सदस्यता बरकरार रहेगी।
बता दें कि महाराष्ट्र में करीब डेढ़ साल पहले शिवसेना में बगावत हुई थी, जिसके बाद शिवसेना के उद्धव गुट ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित उनके गुट 16 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
बुधवार शाम को विधानसभा में 1200 पेजों के फैसले के मुख्य बिंदुओं को पढ़ते हुए उन्होंने कहा- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास शिवसेना के 55 में से 37 विधायक हैं। उनके नेतृत्व वाला गुट ही असली शिवसेना है। चुनाव आयोग ने भी यही फैसला दिया था।स्पीकर का फैसला ऐसे समय में आया है, जब कुछ ही महीने में लोकसभा चुनाव होने हैं और साल के आखिर में महाराष्ट्र विधानसभा के भी चुनाव होने वाले हैं।
विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर (Speaker Rahul Narwekar)ने साफ किया है कि शिंदे को नेता पद से हटाने का फैसला शिवसेना की तत्कालीन ‘पार्टी कार्यकारिणी कर सकती थी।’ उनके फैसले में कहा गया है कि पाटी टूटने के समय शिंदे के पास 37 विधायकों का बहुमत था, इसलिए उनकी पार्टी ही असली शिवसेना है। स्पीकर ने उद्धव गुट की दलील खारिज करते हुए शिंदे गुट के 16 विधायकों को अयोग्य करार देने से भी इनकार कर दिया है।
महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने अपने फैसले में कहा कि एकनाथ शिंदे को हटाने का अधिकार उद्धव ठाकरे के पास नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके पास शिवसेना के किसी भी सदस्य को हटाने का अधिकार नहीं है।
महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा कि शिवसेना के 2018 संशोधित संविधान को वैध नहीं माना जा सकता है, क्योंकि यह भारत के चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में नहीं है। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड के अनुसार मैंने वैध संविधान के रूप में शिवसेना के 1999 के संविधान को ध्यान में रखा है।
महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर ने कहा कि चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। उन्होंने कहा कि मैंने चुनाव आयोग के फैसले को ध्यान में रखा है।
दरअसल, शिवसेना पार्टी पर दावे की लड़ाई में उद्धव ठाकरे की यह लगातार ‘तीसरी’ हार है। पहले चुनाव आयोग ने सीएम शिंदे गुट की पार्टी को असली शिवसेना माना था और उसे पार्टी का आधिकारिक चुनाव निशान भी आवंटित कर दिया था। उद्धव को दूसरा झटका तब लगा था, जब सुप्रीम कोर्ट ने सीएम एकनाथ शिंदे की सरकार को संवैधानिक करार दिया था। अब स्पीकर राहुल नार्वेकर (Speaker Rahul Narwekar) ने यह कहकर कि एकनाथ शिंदे को विधायक दल के नेता पद से हटाने का अधिकार उद्धव के पास नहीं था और उनके गुट के 16 विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता, तो यह उनकी तीसरी हार है।