केरल( Kerala ) पुलिस ने 14 जनवरी को केरल हाईकोर्ट ( Kerala High Court )के वरिष्ठ वकील पीजी मनु ( lawyer P G Manu )
के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। उन पर दुष्कर्म पीड़िता से ही रेप करने का आरोप है। वे इसके बाद से ही फरार हैं। हाईकोर्ट ने मनु को सरेंडर करने के लिए 10 दिन की मोहलत दी थी।
मामला अक्टूबर 2023 का है। जब 25 साल की एक रेप विक्टिम 2018 में हुई घटना के सिलसिले में कानूनी सलाह लेने के लिए मनु ( lawyer P G Manu )के पास गई थी। इसके बाद मनु ने महिला का तीन बार रेप किया और अश्लील तस्वीरें भी खींची।
लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद आरोपी देश के बाहर भाग नहीं सकता। एयरपोर्ट या सी-पोर्ट पर उसे देखते ही गिरफ्तार कर लिया जाता है।
शिकायतकर्ता महिला के अनुसार, आरोपी ने पहली बार 9 अक्टूबर को महिला का रेप करने की कोशिश की जब वह अपने माता-पिता के साथ उसके कदवंथरा ऑफिस गई थी।

मनु ने महिला के माता-पिता को बाहर इंतजार करने के लिए कहा और पीड़िता के साथ मामले पर चर्चा करने के बहाने दरवाजा बंद कर दिया और कमरे के अंदर उसका रेप किया।
पीड़ित महिला के मुताबिक, जब उसने वकील ( lawyer P G Manu )की इस हरकत का विरोध किया तो 2018 के मामले को पलट देने और उसे ही आरोपी बनाने की धमकी दी। वकील ने महिला को 11 अक्टूबर को दोबारा बुलाया और फिर से बलात्कार किया।
महिला ने कहा कि वह वॉट्सऐप कॉल और चैट के जरिए अश्लील बातें करता था। 24 नवंबर को पीड़ित के घर पर जब कोई नहीं था, तो वकील उसके घर में जबरन घुस गया उसके साथ तीसरी बार रेप किया।
एर्नाकुलम( Ernakulam ) पुलिस दी गई शिकायत में महिला ने यह भी कहा कि रेप के अलावा आरोपी ने उसकी अश्लील तस्वीरें भी खींची थीं। पुलिस ने IPC की धारा 376 के तहत यौन उत्पीड़न के अलावा आईटी एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया है।