उत्तर प्रदेश के मेरठ ( Meerut) में शिक्षिका पर तेजाब फेंकने के मामले में मेरठ जेल( Meerut jail) में सजायाफ्ता कैदी रोहित की शनिवार को संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई। परिजनों ने जेल प्रशासन पर उसकी हत्या करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अंतिम संस्कार के बाद कानूनी कार्रवाई करेंगे।
मेरठ जेल( Meerut jail) प्रशासन ने भी मौत की जांच शुरू कर दी है। वहीं, इस मामले में डिप्टी जेलर राजेश कुमार की तहरीर पर थाना मेडिकल में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है जेल प्रशासन ने बताया है इस मामले में दो हेड जेल वार्डन समेत चार जेल कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है अज्ञात के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करायी है। जेल वार्डन सनोज, संजय सिंह, जेल हेड वार्डन हरिशंकर त्रिपाठी और रविंद्र सिंह को निलंबित किया गया है। मामले की जांच डीआईजी जेल सुभाष चंद्र शाक्य को सौंपी गई है।
जेल अधीक्षक की तहरीर में लिखा है कि बैरक में रोहित के साथ एक अन्य कैदी था। जिसका नाम देवी सिंह है। तीसरा कोई उस बैरक में नहीं था। शुक्रवार रात को गश्त के दौरान रोहित बैरक में घायल हालत में मिला। इसके बाद जेल डॉक्टर को बुलाकर उसका चेकअप कराया गया, तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।
रोहित के परिजनों ने शव देखकर मेरठ जेल( Meerut jail) प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि रोहित का चेहरा बुरी तरह से कुचला था। उसे ईंटों से पीट-पीटकर मारा गया है। गले पर भी रस्सी के निशान थे। उसकी हत्या की गई है।

शताब्दीनगर में हवाई पट्टी की ओर एक शिक्षिका पर नवंबर 2018 में बाइक सवारों ने तेजाब फेंक दिया था। महिला का चेहरा और सिर झुलस गया था। उसे दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। महिला के पिता की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था।
जांच में सामने आया था कि स्कूल संचालक अजब सिंह, अंकित, रिंकू, रोहित और रवि ने वारदात को अंजाम दिया। महिला अजब सिंह के स्कूल में पढ़ाती थी। आरोप है कि अजब सिंह उसे परेशान करता था। महिला ने यहां नौकरी छोड़ दी थी और एक निजी कंपनी के स्टोर में काम करने लगी।
आरोप है कि इसके बाद ही महिला पर तेजाब फेंका गया था। मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इसी मामले में आरोपी रोहित को जेल में अस्पताल के पास कमरे में हत्यारोपी के साथ एकांतवास में रखा गया था। शनिवार सुबह बेसुध मिलने पर उसे अस्पताल ले जाया गया। यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परतापुर पुलिस ने गगोल में परिजनों को रोहित की जेल में मौत की सूचना दी। साथ ही बताया कि उसका शव पोस्टमार्टम कराने के लिए मोर्चरी भेज दिया है।
रोहित के परिजनों ने बताया कि तेजाब फेंकने के मामले में राेहित सहित अन्य आरोपियों को 24 फरवरी को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। रोहित मेरठ जेल( Meerut jail) से बाहर आ गया था। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पीड़िता सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। पांच अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्हें नौ अप्रैल को कोर्ट में पेश किया था। यहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था।