आम आदमी पार्टी (AAP ) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ( Swati Maliwal ) से मारपीट केस में सोमवार 27 मई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव बिभव कुमार ( Bibhav Kumar )की जमानत याचिका तीस हजारी कोर्ट ने खारिज कर दी। बिभव ने 25 मई को कोर्ट में याचिका लगाई थी। सुनवाई के दौरान स्वाति भी कोर्ट में मौजूद रहीं।तीस हजारी कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील अनुज त्यागी ने यह आदेश पारित किया। दिल्ली पुलिस ने 18 मई को कुमार को गिरफ्तार किया था।
बिभव( Bibhav Kumar ) के वकील हरिहरन ने सुनवाई के दौरान आरोप लगाया कि जब सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स पर चोट के निशान नहीं मिले तो गैर इरादतन हत्या की कोशिश का सवाल ही नहीं है। न ही बिभव का स्वाति को निर्वस्त्र करने का कोई इरादा था। ये चोटें खुद को पहुंचाई जा सकती हैं।
बिभव कुमार के वकील ने यह भी कहा कि पुराने जमाने में ऐसे आरोप कौरवों पर लगे थे, जिन्होंने द्रौपदी का चीरहरण किया था। स्वाति ने यह FIR पूरी प्लानिंग करके 3 दिन बाद दर्ज कराई है।
ये दलीलें सुनकर स्वाति कोर्ट रूम में ही रो पड़ीं। स्वाति ने बताया कि बिभव कोई आम आदमी नहीं है, वह मंत्रियों को मिलने वाली सुविधाएं इस्तेमाल करता है। उसे जमानत मिली तो मुझे खतरा होगा।

बिभव कुमार( Bibhav Kumar )के वकील बोले- केवल जमानत मांगी, बरी करने की अपील नहीं की कोर्ट में बिभव के वकील ने कहा कि सीएम हाउस से CCTV पहले ही बरामद कर लिया गया है, इसलिए उसमें टेम्परिंग या छेड़छाड़ का कोई सवाल ही नहीं है। पुलिस जांच के लिए बिभव पहले दिन से मौजूद रहे हैं। हम केवल जमानत की मांग कर रहे हैं, बरी करने के लिए हमारी अपील नहीं है।
स्वाति मालीवाल ने कोर्ट को बताया कि मेरा बयान दर्ज करने के बाद आप नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुझे बीजेपी का एजेंट कहा गया। उनके पास एक बड़ी ट्रोल मशीनरी है, उन्होंने मशीनरी को पंप किया है। आरोपी को पार्टी के नेता ही मुंबई ले गए। अगर उसे जमानत पर रिहा किया गया तो मुझे और मेरे परिवार को खतरा होगा।
कोर्ट रूम में सुनवाई के दौरान रो पड़ीं स्वाति मालीवाल, वीडियो दिखाए जाने के दौरान मालीवाल के आंखों में आंसू ,CM आवास से स्वाति के निकलने का वीडियो दिखाया जा रहा था#SwatiMaliwal #Video #ArvindKejriwal #AamAadmiparty #DelhiNews @abhayparashar @IMinakshiJoshi pic.twitter.com/wtlee2ez2c
— India TV (@indiatvnews) May 27, 2024