आम आदमी पार्टी (AAP ) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ( Swati Maliwal ) से मारपीट केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव बिभव कुमार ( Bibhav Kumar )को दिल्ली पुलिस ने आज (मंगलवार) को तीस हजारी कोर्ट में पेश किया।दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने मंगलवार को स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में विभव कुमार को तीन दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने उनकी पांच दिनों की हिरासत की मांग की थी।असल उनकी न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही थी। जबकि पुलिस ने पांच दिन की हिरासत मांगी थी।
विभव के वकील ने कहा कि कोर्ट को केस डायरी देखनी चाहिए कि यह क्रमबद्ध है या नहीं और उसके बाद ही कोर्ट को इस पर हस्ताक्षर करना चाहिए। सरकारी वकील ने कहा कि हमारे पास छुपाने को कुछ नहीं है और सारे पेज क्रम में हैं। इसके बाद सरकारी वकील ने पूछा कि मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट भी जमानत अर्जी पर सुनवाई कर सकती थी, फिर विभव ने ASJ कोर्ट का रुख क्यों किया? क्या विभव का केस दूसरे मामलों से अलग है? सरकारी वकील ने यह भी पूछा कि आरोपी के वकील जज को निर्देश कैसे दे सकते हैं कि वे केस डायरी देखकर हस्ताक्षर करें।
विभव के वकील ने पांच दिन की पुलिस कस्टडी की मांग का विरोध किया। पुलिस ने कहा कि उन्हें विभव के दूसरे फोन का पता लगाना है और देखना है कि क्या उन्होंने घटना का वीडियो बनाया था या नहीं। विभव के वकील ने कहा कि कन्फ्रंट किससे करवाना है यह भी साफ नहीं है। पुलिस ने विभव कुमार के टॉर्चर के आरोपों को खारिज किया और कहा कि जब पहली बार कस्टडी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था तो परिवार के सदस्यों को मिलने की इजाजत दी गई थी।
बिभव के वकील ने कहा कि आजतक यह जांच नहीं हुई कि स्वाति मालीवाल सीएम आवास क्यों गई थीं। विभव की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। मुवक्किल न्यायिक हिरासत में रहे या पुलिस कस्टडी में, वह सबूतों से दूर रहेगा। फिर पुलिस कस्टडी की क्या जरूरत? बता दें कि विभव कुमार को 24 मई को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। दिल्ली सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार को इससे पहले पांच दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा गया था।
सोमवार को ही तीस हजारी कोर्ट ने बिभव कुमार ( Bibhav Kumar )की जमानत याचिका खारिज कर इस केस में उन्हें झटका दे चुकी है और अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि आज उनकी हिरासत को कितने दिन के लिए बढ़ाती है। बता दें कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की लिखित शिकायत के बाद कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था।
जांच कर रही दिल्ली पुलिस की टीम लगातार बिभव कुमार ( Bibhav Kumar )पर आरोप लगाती रही है कि वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं और सवालों के गोलमोल जवाब दे रहे हैं। यह भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने जानबूझकर अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड नहीं बताया, जो सच्चाई का पता लगाने के लिए जांच में एक महत्वपूर्ण जानकारी है। मालीवाल ने आरोप लगाया कि जब वह 13 मई को केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गयीं तो कुमार ने उनके साथ मारपीट की।