उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh) के पूर्व मंत्री एवं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ( Azam Khan )को डूंगरपुर बस्ती केस में रामपुर ( ( Rampur ) )की एमपी- एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आजम खान पर 14 लाख का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने बुधवार को आजम और बरकत अली को दोषी ठहराया था।
जिला शासकीय सहायक अधिवक्ता सीमा सिंह राणा ने बताया आजम खान ( Azam Khan )को 10 और बरकत अली को 7 साल की सजा सुनाई है। आजम और बरकत ने घर में घुसकर मारपीट और लूटपाट की थी। फिलहाल, आजम सीतापुर जेल में बंद हैं। जेल से ही वीडियो कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उनकी पेशी हुई।
आज जिस केस में आजम को दोषी ठहराया गया, वह अबरार पुत्र नन्हें खां ने दर्ज कराया था। डूंगरपुर बस्ती केस से जुड़े 4 मुकदमों में अब तक फैसला आ चुका है। सपा नेता आजम खां के खिलाफ 2019 में डूंगरपुर बस्ती में रहने वाले लोगों ने बस्ती को खाली कराने के नाम पर लूटपाट, चोरी, मारपीट समेत अन्य धाराओं में गंज थाने में 12 मुकदमे दर्ज कराए थे। इनमें से तीन मुकदमों में फैसला आ चुका है। दो मामलों में सपा नेता बरी हो चुके हैं, जबकि एक मामले में उन्हें सात साल की कैद की सजा सुनाई जा चुकी है।

सपा नेता आजम खान समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं। वह 10 बार विधायक, चार बार कैबिनेट मंत्री, एक बाद राज्यसभा और एक बार लोकसभा सदस्य भी रह चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से सपा नेता की मुश्किलें ऐसी बढ़ीं कि उससे वह अभी तक उबर नहीं पाए हैं। सपा नेता आजम खां पर रामपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद समेत अन्य जिलों में कुल 108 मुकदमे पंजीकृत हुए थे, जिसमें 80 मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं।