Thursday, September 19, 2024

Delhi, INDIA, Law, News

Delhi :अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के जमानत आदेश पर लगाई रोक

Delhi High Court orders interim stay on Arvind Kejriwal bail order

दिल्ली शराब नीति केस में दिल्ली के   (  की जमानत पर 24 घंटे के अंदर ही रोक लग गई। दिल्ली हाईकोर्ट (  की वेकेशनल बेंच ने शुक्रवार को ईडी  की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा- हम दलीलों पर विचार कर रहे हैं। सोमवार-मंगलवार (24 या 25 जून) को हम फैसला सुनाएंगे। तब तक राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक रहेगी तब तक उन्हें तिहाड़ जेल में ही रहना होगा।

बता दें कि गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल  (Arvind Kejriwal) को जमानत दे दी थी। इस पर ईडी ने शुक्रवार को हाईकोर्ट का रुख किया था। ईडी ने इस मामले को तत्काल सुनवाई की मांग की। ईडी की याचिका पर सुनवाई को लिए हाईकोर्ट सहमत हो गया है।

दरअसल, 20 जून को शाम 8 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल  (Arvind Kejriwal) को जमानत दे दी थी। जज न्याय बिंदु की कोर्ट ने कहा था कि ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सीधे सबूत नहीं हैं। कोर्ट ने केजरीवाल को 1 लाख के बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी थी।

अवकाश न्यायाधीश नियाय बिंदु ने अरविंद केजरीवाल  (Arvind Kejriwal) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दो दिनों तक सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। इससे पहले उन्होंने दिन में दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। उन्होंने कल ही स्पष्ट किया था कि वे बहस पूरी होने के बाद तुरंत ही फैसला देगी क्योंकि यह मामला हाई प्रोफाइल है।

लोअर कोर्ट के फैसले के विरोध में ईडी ने 21 जून को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई। जस्टिस सुधीर जैन और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच में ईडी के वकील एसवी राजू ने कहा- लोअर कोर्ट का फैसला सही नहीं है। हमें दलीलें रखने का पूरा समय नहीं मिला।

 ईडी की ओर से ASG एसवी राजू, केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने करीब 5 घंटे दलीलें रखीं। बेंच ने 5 घंटे की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया और सभी वकीलों से सोमवार (24 जून) तक लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा है।

Vijay Upadhyay

Vijay Upadhyay is a career journalist with 23 years of experience in various English & Hindi national dailies. He has worked with UNI, DD/AIR & The Pioneer, among other national newspapers. He currently heads the United News Room, a news agency engaged in providing local news content to national newspapers and television news channels