झारखंड( Jharkhand ) में मानसून सत्र की शुरूआत होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने बड़ा फैसला लेते हुए दो विधायकों लोबिन हेमब्रम और जय प्रकाश भाई पटेल को अयोग्य ( Disqualified ) घोषित कर दिया है। दोनों विधायकों के खिलाफ दलबदल कानून के तहत यह कार्रवाई की है। यह फैसला 26 जुलाई से प्रभावी माना जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष रबींद्र नाथ महतो के न्यायाधिकरण ने दोनों के खिलाफ इस संबंध में दायर शिकायत पर संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। खास बात यह है कि दोनों विधायक सत्ता पक्ष से संबद्ध थे।
जयप्रकाश भाई पटेल के खिलाफ भाजपा और लोबिन हेंब्रम के खिलाफ झामुमो ने स्पीकर न्यायाधिकरण में दलबदल की शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर लगातार दो दिनों तक सुनवाई के बाद बुधवार को न्यायाधिकरण ने बहस की कॉपी 25 जुलाई को दोपहर 12 बजे तक पेश किए जाने का आदेश देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था।
अयोग्य ( Disqualified) घोषित मांडू विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय जनता पार्टी के जयप्रकाश भाई पटेल लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे और उसके टिकट पर हजारीबाग सीट से चुनाव मैदान में उतरे थे। इसी तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा के बोरियो क्षेत्र के विधायक लोबिन हेंब्रम राजमहल लोकसभा सीट पर अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ मैदान में उतरे थे। हालांकि, ये दोनों विधायक चुनाव हार गए थे।
भारतीय जनता पार्टी के जय प्रकाश भाई पटेल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे। उन्होंने हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। इस सीट से भाजपा के मनीष जायसवाल को छह लाख से अधिक वोट मिले और उन्हें जीत मिली थी। उधर कांग्रेस प्रत्याशी जय प्रकाश भाई पटेल को ढाई लाख वोटों से भी अधिक अंतर से हार का वार झेलना पड़ा था। एक अधिकारी ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष रबींद्र नाथ महतो ने गुरुवार को दोनों ही नेताओं को अयोग्य विधायक ( Disqualified ) ठहराने का फैसला सुनाया।
