Wednesday, September 18, 2024

CBI, Corruption, Delhi, Law, News

Delhi :सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिलने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 177 दिन बाद तिहाड़ जेल से रिहाई 

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal walks out of Tihar jail after Supreme Court granted him bail

दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार    ( सीबीआई भ्रष्टाचार मामले में  को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने से जुड़े सीबीआई केस में उन्हें सशर्त जमानत दे दी है।सुप्रीम कोर्ट ने 5 सिंतबर को केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। शाम करीब 6.15 बजे तिहाड़ जेल से बाहर आ गए।

तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद अरविंद केजरीवाल सिविल लाइंस स्थित अपने आवास पर पहुंचे तो उनके परिवार के सदस्यों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।उन्होंने बाहर आते ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा।

दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, ‘मैंने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है। बहुत बड़े-बड़े संघर्ष किए, जिंदगी में बहुत मुसीबतें झेली हैं लेकिन हर कदम पर भगवान ने मेरा साथ दिया। ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया क्योंकि मैं सच्चा था, मैं सही था। इन लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया। इन लोगों को लगा कि केजरीवाल को जेल में डाल देंगे तो केजरीवाल के हौसले टूट जाएंगे। आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं जेल से बाहर आया हूं, मेरे हौसले 100 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। मेरी ताकत 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है। इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कम नहीं कर सकती। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जैसे आज तक ऊपर वाले ने मुझे रास्ता दिखाया, मुझे ताकत दी, ऐसे ही मुझे रास्ता दिखाता रहे, मैं देश की सेवा करता रहूं और ये जितनी भी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं। जो देश को बांटने का काम कर रही हैं, देश को अंदर से कमजोर करने का काम कर रही हैं, जिंदगी भर मैं इनके खिलाफ लड़ा हूं और ऐसे ही लड़ता रहूंगा।’

अदालत ने जमानत के लिए वही शर्तें लगाई हैं, जो ईडी  केस में बेल देते वक्त लगाई गई थीं।केजरीवाल के खिलाफ 2 जांच एजेंसी  ने केस दर्ज किया है। ईडी मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिली थी।दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के बाहर आप कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल की रिहाई का जश्न मनाने के लिए पटाखे फोड़ रहे हैं।

अरविंद केजरीवाल  (Arvind Kejriwal) की बेल पर 2-0 से फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्वल भुइयां की बेंच ने शर्तों और 10 लाख के निजी मुचलके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत दी हैं। केजरीवाल पर वही शर्ते रहेंगी जो ईडी के केस में मिली बेल के दौरान थीं। इससे पहले शीर्ष अदालत ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध नहीं माना था पर कहा कि किसी भी नेता को बहुत दिनों तक जेल में नहीं रखा जा सकता। सीएम केजरीवाल को सरकारी काम और सरकारी फाइलों पर साइन करने से भी मनाही होगी। केजरीवाल को बेल मिलने पर आम आदमी पार्टी के नेताओं में हर्ष का माहौल है।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के बाद उनका बेल बॉन्ड स्वीकार किया। कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल  (Arvind Kejriwal) का रिलीज ऑर्डर जारी किया। केजरीवाल के वकीलों द्वारा अदालत के समक्ष 10 लाख रुपये की जमानत राशि और इतनी ही राशि की दो जमानत राशि दाखिल करने के बाद विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल ने आदेश पारित किया। अदालत ने केजरीवाल की शीघ्र रिहाई के लिए विशेष दूत के माध्यम से रिहाई वारंट भेजने के बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं के अनुरोध को भी स्वीकार कर लिया।

 

Vijay Upadhyay

Vijay Upadhyay is a career journalist with 23 years of experience in various English & Hindi national dailies. He has worked with UNI, DD/AIR & The Pioneer, among other national newspapers. He currently heads the United News Room, a news agency engaged in providing local news content to national newspapers and television news channels

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