हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh )की राजधानी (Shimla ) में संजौली मस्जिद( Sanjauli Mosque ) विवाद मामले में धारा 163 लागू होने के बावजूद हजारों की संख्या में एकत्र होकर प्रदर्शन करने पर पुलिस ने चार एफआईआर दर्ज की हैं। पुलिस ने मामले में शिमला एमसी की पूर्व मेयर समेत 43 लाेगों को आरोपी बनाया है। इन पर गैर कानूनी तरीके से प्रदर्शन करने, पुलिस कर्मियों पर हमला कर उन्हें घायल करने, विशेष समुदाय के खिलाफ लोगों को उकसाने का आरोप है।
पुलिस ने संजौली बाजार में हुए प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों की ओर से की गई पत्थरबाजी का वीडियो जारी किया है। इस आधार पर पुलिस पत्थरबाजी करने वालों की पहचान कर रही है। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला किया। इसके बाद पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बल प्रयोग किया। एसपी शिमला संजीव कुमार गांधी ने कहा कि गैर कानूनी तरीके से प्रदर्शन करने, पुलिस पर हमला करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की गहनता से जांच कर रही है। ऐसे में केस में और लोगों के नाम शामिल हो सकते हैं।संजौली में बुधवार को हिंदू संगठनों के लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया। इसमें 15 से ज्यादा प्रदर्शनकारी और पुलिस जवान घायल हुए है।
Sanjauli Mosque case | Shimla Police have identified the people involved in stone pelting during the protest on September 11).
Police say, “Police are investigating the case as well as the unlawful assembly with common objectives. Civil society that organised this protest &… pic.twitter.com/Pa0N0m2dyT
— ANI (@ANI) September 13, 2024