Friday, April 18, 2025

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West Bengal:कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कालेज में डॉक्टर से दरिंदगी मामले में संजय रॉय को उम्रकैद, जज बोले- ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला नहीं

Life sentence for RG Kar convict Sanjay Roy as Kolkata court denies it is ‘rarest of the rare’ crime

  (  )  के सरकारी आरजी कर मेडिकल कालेज व अस्पताल में प्रशिक्षु महिला डाक्टर से दरिंदगी मामले में सियालदह कोर्ट (Sealdah Court ) ने सोमवार को दोषी सिविक वालंटियर संजय राय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश अनिर्बाण दास ने यह फैसला सुनाया।

कोलकाता ( Kolkata ) की सियालदह कोर्ट (Sealdah Court ) के जज अनिर्बान दास ने सोमवार, दोपहर 2:45 बजे सजा सुनाते हुए कहा, ‘यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला नहीं है। मौत की सजा नहीं दी सकती।’कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वह पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपए मुआवजा दे। हालांकि परिवार ने इसे लेने से इनकार कर दिया।

गत शनिवार को संजय को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (दुष्कर्म), 66 (दुष्कर्म के बाद मौत) व 103 (1) (हत्या) के तहत दोषी ठहराया गया था। सीबीआइ इस मामले की जांच कर रही थी। पिछले साल नौ अगस्त को अस्पताल के सेमिनार हाल से महिला डाक्टर का शव बरामद हुआ था। घटना के अगले दिन संजय को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में 51 लोगों का बयान दर्ज किया गया।

संजय को सोमवार को बेहद कड़ी सुरक्षा में अदालत में पेश किया गया। मृतका के माता-पिता भी वहां मौजूद थे। सुनवाई के दौरान संजय ने फिर खुद को निर्दोष बताते हुए उसे फंसाए जाने का आरोप लगाया।

बता दें कि इससे पहले न्यायाधीश ने कहा था कि सजा सुनाने से पहले संजय को एक बार फिर बोलने का मौका दिया जाएगा। जज ने फैसला सुनाने से पहले संजय से पूछा कि आपके परिवार वालों ने आपसे कोई संपर्क किया था या नहीं। इसके जवाब में संजय ने कहा कि नहीं।

सीबीआइ के वकील ने फैसले की प्रक्रिया शुरू होने के दौरान कहा कि यह विरलतम मामला है। प्रशिक्षु चिकित्सक समाज की सेवा का कार्य कर रही थीं। उनके साथ जघन्य अपराध किया गया था। दोषी को मृत्युदंड की सजा की मिलनी चाहिए ताकि समाज में आस्था बरकरार रहे। वहीं दूसरी ओर संजय के वकील ने कहा कि फांसी के बदले कोई वैकल्पिक सजा दी जाए।

कोलकाता  ( Kolkata ) की सियालदह कोर्ट (Sealdah Court ) के जज ने कहा कि पीड़ित की मौत ड्यूटी के दौरान अस्पताल में हुई थी। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो पीड़ित की फैमिली को मुआवजा दे। कोर्ट ने डॉक्टर की मौत के लिए 10 लाख और रेप के लिए 7 लाख मुआवजा तय किया। कोर्ट में मौजूद ट्रेनी डॉक्टर के माता-पिता ने हाथ जोड़कर कहा कि हमें मुआवजा नहीं, न्याय चाहिए।

इस पर जज ने कहा- मैंने कानून के मुताबिक यह मुआवजा तय किया है। आप इसका इस्तेमाल चाहे जैसे कर सकते हैं। इस रकम को अपनी बेटी के रेप और मर्डर के मुआवजे के तौर पर मत देखिए।

ट्रेनी डॉक्टर के माता-पिता ने कहा है कि वे दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के सेशन कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। ड्यूटी पर मौजूद एक डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस क्यों नहीं है। उन्होंने दावा किया कि जांच ठीक से नहीं हुई है। कई लोगों को बचाया गया है। सेशन कोर्ट से फैसले की कॉपी मिलने के बाद हम हाईकोर्ट जाएंगे। ​​​​​​

Jaba Upadhyay

Jaba Upadhyay is a senior journalist with experience of over 15 years. She has worked with Rajasthan Patrika Jaipur and currently works with The Pioneer, Hindi.