दिल्ली ( Delhi ) की राउज एवेन्यू कोर्ट ने साल 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में दोषी कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार ( Sajjan Kumar) को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुना दी है। बता दें, सज्जन कुमार पहले से ही दिल्ली कैंट मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे थे। सज्जन कुमार को 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में दो सिखों (जसवंत सिंह और उनके बेटे तरूणदीप सिंह) की बेरहमी से हत्या करने के मामले में कोर्ट में सजा सुनाई है।
सिख दंगा मामले में सज्जन कुमार अब भी तिहाड़ जेल में हैं। दिल्ली की राउज ऐवन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इससे पहले 25 फरवरी तक अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
दिल्ली पुलिस के साथ पीड़ित भी इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में शामिल करते हुए सज्जन कुमार के खिलाफ फांसी कीसजा मांगना चाहते थे। लेकिन कोर्ट की तरफ से उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
सज्जन कुमार की तरफ से फैसले से तुरंत पहले ही सजा में रियायत की अपील की थी। उन्होंने अपनी दलीलों में कहा ता कि, इस मामले में मुझे फांसी की सजा देने का कोई मतलब नहीं बनता है। सज्जन कुमार ने कहा था कि, ‘मैं 80 साल का हो चला हूं, बढ़ती उम्र के साथ कई सारी बीमारियों से जूझ रहा हूं। साल 2018 से जेल में बंद हूं, उसके बाद से मुझे कोई फरलो-परोल नहीं मिली है।’ सज्जन कुमार ने आगे कहा कि, ‘साल 1984 के बाद से किसी आपराधिक मामले में शामिल नहीं रहा हूं। जेल में ट्रायल के समय भी मेरा व्यवहार बिल्कुल ठीक रहा है। मेरे खिलाफ किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं मिली है। इसलिए मुझे सुधार की संभावना से मना नहीं किया जा सकता है।’ सज्जन कुमार तीन बार सांसद रह चुके हैं, सामाजिक कल्याण के लिए कई प्रोजेक्ट का भी हिस्सा रहे हैं।

वहीं पर सज्जन कुमार ( Sajjan Kumar) को मिले आजीवन कारावास की सजा से पीड़ित महिलाएं नाखुश हैं। उनका कहना है कि सज्जन को फांसी की सजा हो। वहीं पर कोर्ट के फैसले के बाद सिख समुदाय के सदस्य सज्जन कुमार और कमलनाथ को फांसी देने की मांग करते दिखे।
बता दें कि सज्जन कुमार ( Sajjan Kumar) को 1 नवंबर 1984 को सरस्वती विहार इलाके में पिता-पुत्र की हत्या से संबंधित मामले में दोषी ठहराया गया था। पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को 12 फरवरी को दंगा, गैरकानूनी सभा और हत्या आदि से संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था।पंजाबी बाग पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज किया था, लेकिन बाद में एक विशेष जांच दल ने जांच अपने हाथ में ले ली थी। अदालत ने 16 दिसंबर, 2021 को सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय किए।
अभियोजन पक्ष का आरोप लगाया था कि घातक हथियारों से लैस एक बड़ी भीड़ ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का बदला लेने के लिए बड़े पैमाने पर लूटपाट, आगजनी की और सिखों की संपत्तियों को नष्ट किया।भीड़ ने शिकायतकर्ता, जो जसवंत की पत्नी है, के घर पर हमला किया, जिसमें सामान लूटने और उनके घर को आग लगाने के अलावा उनके पति और बेटे की हत्या कर दी।