Uttar Pradesh :शराब के नशे में धुत्त युवती के साथ दुष्कर्म आरोपी को जमानत: इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी, पीड़िता ने स्वयं परेशानी को आमंत्रित किया, घटना के लिए खुद जिम्मेदार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ( Allahabad High Court) ने दुष्कर्म के आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि दोनों पक्ष बालिग हैं और पीड़िता एक शिक्षित युवती है। ऐसे में उन्हें अपने फैसलों के कानूनी व नैतिक परिणाम समझने चाहिए थे। यदि पीड़ित के आरोप सही मान भी लें तो यह कहा जा सकता है कि उसने स्वयं परेशानी को आमंत्रित किया है। वह खुद घटना के लिए जिम्मेदार है। यह टिप्पणी करते हुए जस्टिस संजय कुमार सिंह की एकल पीठ ने निश्चल चांडक की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।रेप का यह मामला सितंबर 2024 का है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ( Allahabad High Court) ने कहा पीड़िता ने स्वयं एफआईआर स्वीकार किया है कि वह स्वेच्छा से दिल्ली के एक बार में अपनी तीन महिला मित्रों के साथ गई, जहां उसने शराब पी और वह नशे में आ गई। बार में वह सुबह 3 बजे तक रुकी रही। इस दौरान आरोपी ने उसे अपने घर चलने को कहा। नशे की हालत में सहारे की आवश्यकता होने पर वह उसके साथ जाने को तैयार हो गई। रास्ते में आरोपी उसे एक फ्लैट ले गया और घटना को अंजाम दिया।
गौतमबुद्ध नगर के थाना-सेक्टर 126 में पीड़िता ने आरोपी पर दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपी 11 दिसंबर 2024 से जेल में है। उसने जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की। याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि यदि सारे आरोप सत्य भी मान लिए जाएं तो यह मामला दुष्कर्म का नहीं बल्कि दोनों के बीच सहमति से बने संबंध का है।
जस्टिस संजय कुमार सिंह ने कहा कि इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और अपराध की प्रकृति को देखते हुए मेरा विचार है कि याचिकाकर्ता को जमानत देने का मामला बनता है, इसलिए उसकी जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।
आरोपी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट ( Allahabad High Court) को बताया, महिला को मदद की जरूरत थी और वह खुद ही उसके साथ घर पर आराम करने जाने के लिए तैयार हो गई थी। आरोपी ने इन आरोपों से भी इनकार किया है कि वह महिला को अपने रिश्तेदार के फ्लैट पर ले गया। दो बार रेप किया। उसका दावा है कि रेप नहीं हुआ था, बल्कि सहमति से सेक्स हुआ था।