बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court ) ने मंगलवार को INX Media की सह-संस्थापक इंद्राणी मुखर्जी ( Indrani Mukerjea) को शीना बोरा हत्याकांड में जमानत देने से इनकार कर दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शीना बोरा हत्या मामले में मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। मुखर्जी की वकील सना खान ने कहा कि वे जमानत के लिए अब उच्चतम न्यायालय का रुख करेंगी।
उल्लेखनीय है कि इंद्राणी मुखर्जी ( Indrani Mukerjea) अगस्त 2015 में गिरफ्तार किये जाने के बाद से मुंबई के बायकुला महिला कारागार में कैद है। यह पहला मौका है जब मुखर्जी ने अपने मामले में उच्च न्यायालय से जमानत पाने की कोशिश की थी। इससे पहले, उन्हें विशेष सीबीआई अदालत ने जमानत देने से कई बार मना कर दिया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) 2012 के इस हत्या मामले की जांच कर रहा हे। मुखर्जी, अपनी बेटी शीना बोरा (24) की कथित हत्या करने के मामले में मुकदमे का सामना कर रही है।
19 अगस्त को सीबीआई ने मुंबई की एक विशेष अदालत को बताया था कि आगे अब एजेंसाी शीना बोरा मर्डर केस की जांच नहीं करेगी।सीबीआई साल 2015 से ही इस केस की जांच कर रही थी। सीबीआई ने यह केस मुंबई पुलिस से लिया था। इस मामले में जो केस मुंबई पुलिस ने दर्ज किया है उसके अनुसार, अप्रैल 2012 में शीना बोरा को अगवा किया गया था और फिर दम घोट कर उनकी हत्या कर दी गई थी।
इस मामले में 4 लोगों को आरोपी बनाया गया था। जिसमें इंद्राणी मुखर्जी इंद्राणी मुखर्जी ( Indrani Mukerjea) और उनके पति पीटर मुखर्जी भी शामिल थे। बाद में इस केस को सीबीआई के पास ट्रांसफर किया गया था। सीबीआई ने इस मामले में चारों आरोपियों के खिलाफ कई चार्जशीट फाइल की थी। जांच के 6 साल पूरे होने और कम से कम 5 चार्जशीट दायर होने के बाद अब सीबीआई ने विशेष अदालत से कहा कि वो अब इस मामले की आगे जांच नहीं करेगा।
साल 2017 में इस केस में ट्रायल शुरू हुआ। करीब 60 गवाहों के बयान अब तक दर्ज किये जा चुके हैं। इस मामले में इंद्राणी और पीटर के अलावा इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना और इंद्राणी के ड्राइवर श्यामवर राय को भी आरोपी बनाया गया था।
यह केस उस वक्त प्रकाश में आया जब इंद्राणी के ड्राइवर श्यामवर राय को अगस्त 2015 में एक अन्य केस के मामले में गिरफ्तार किया गया था। जांच-पड़ताल के दौरान उसने अप्रैल 2012 में शीना बोरा की हत्या किये जाने की बात कबूल की थी। उसने पुलिस को बताया था कि शीना की डेड बॉडी महाराष्ट्र के रायगढ़ में फेंकी गई थी। उसने मुंबई पुलिस को यह भी बताया था कि इस खौफनाक हत्याकांड में शीना की मां इंद्राणी मुखर्जी और संजीव खन्ना भी शामिल हैं।
इसके बाद ही सीबीआई ने इस केस को मुंबई पुलिस से अपने हाथ में लिया। केस दर्ज होने के तीन महीने बाद सीबीआई ने पीटर मुखर्जी को गिरफ्तार किया। पीटर मुखर्जी, इंद्राणी के तीसरी पति थे। इस केस में उन्हें इंद्राणी की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कहा जाता है कि इंद्राणी मुखर्जी ने शीना बोरा की हत्या इसलिए की थी क्योंकि उन्हें शक था कि शीना और राहुल मुखर्जी के बीच संबंध है। राहुल मुखर्जी, पीटर मुखर्जी का बेटा है।
सीबीआई के मुताबिक इंद्राणी ( Indrani Mukerjea) सभी के सामने शीना को अपनी बहन बताती थी। कहा जाता है कि शीना बोरा ने इंद्राणी को धमकी दी थी कि वो उसकी असलियत सबको बता देगी कि वो उसके बहन नहीं है, बल्कि बेटी है। इस मामले में पीटर मुखर्जी को सीबीआई की एक विशेष अदालत से मार्च 2020 में जमानत मिल गई थी। ट्रायल के दौरान ही पीटर और इंद्राणी ने अपने रिश्ते को खत्म करने का फैसला भी किया था। अक्टूबर 2019 में मुंबई स्थित एक फैमिली कोर्ट में दोनों के बीच तलाक हुआ था।
Sheena Bora murder case | Accused Indrani Mukherjea’s (in file photo) bail plea rejected by the High Court#Mumbai pic.twitter.com/u89Bq6vukO
— ANI (@ANI) November 16, 2021


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