दिल्ली हाई कोर्ट ( Delhi High Court) ने मंगलवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला( Omar Abdullah)की तलाक की याचिका खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने कहा कि उनकी अपील सुनवाई योग्य नहीं है। जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विकास महाजन की पीठ ने निचली अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा जिसने अब्दुल्ला को तलाक देने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के 2016 के फैसले के खिलाफ जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा दायर अपील में कोई दम नहीं है।
उमर अब्दुल्ला( Omar Abdullah)और पायल की शादी 01 सितंबर 1994 को हुई थी। उनके दो बेटे हैं। साल 2009 से उमर अपनी पत्नी पायल से अलग रह रहे हैं। उमर ने पायल पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए तलाक की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि वे इन आरोपों को सही साबित करने के लिए सबूत नहीं दे पाए हैं।
उमर अब्दुल्ला( Omar Abdullah) ने फैमिली कोर्ट में कहा था- पायल से मेरी शादी पूरी तरह से टूट गई है। हमारे बीच साल 2007 से वैवाहिक संबंध नहीं हैं। इसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि फैमिली कोर्ट के आदेश में कोई खामी नहीं है। उमर अपनी पत्नी पायल अब्दुल्ला की शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना को साबित नहीं कर पाए थे। हम भी फैमिली कोर्ट के आदेश से सहमत है।
इससे पहले हाई कोर्ट ने इस साल सितंबर में अंतरिम गुजारा भत्ते के मुद्दे पर भी एक फैसला सुनाया था। हाई कोर्ट ने पायल और उनके दो बेटों की अपील मंजूर करते हुए मासिक खर्चे की रकम बढ़ा दिया था। कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला को आदेश दिया कि वह पत्नी को भरण पोषण के लिए हर महीने डेढ़ लाख रुपये और दोनों बेटों को उनकी पढ़ाई के लिए 60-60 हजार रुपये दें।
पायल सिख परिवार से आती हैं। उनके पिता मेजर जनरल रामनाथ सेना से रिटायर्ड हुए थे। पायल और उमर अब्दुल्ला( Omar Abdullah) की पहली मुलाकात दिल्ली की ओबेरॉय होटल में हुई थी, जहां दोनों साथ में काम करते थे। साल 1994 में उनकी लव मैरिज हुई थी। उनके दो बेटे जाहिर और जमीर हैं।


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