सरकार ने अनलॉक-3 ( Unlock 3.0 ) की गाइडलाइन जारी कर दी है। 1 अगस्त से शुरू होने जा रहे अनलॉक के इस तीसरे फेज में रियायतें भी सिर्फ तीन दी गई हैं। नाइट कर्फ्यू खत्म होगा। जिम खुल सकेंगे। 15 अगस्त मना सकेंगे। चर्चा तो थी कि इस बार अनलॉक के तहत मल्टीप्लेक्स और मेट्रो सर्विस शुरू हो सकती है और स्कूल-कॉलेजों के बारे में भी फैसला हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ( Ministry of Home Affairs) ने अनलॉक-3 ( Unlock 3.0 )के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। इस दौरान रात में लोगों के आवागमन पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है। योग संस्थान और जिम को पांच अगस्त से खुलने की अनुमति होगी। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समेत भीड़ जमा करने वाले सभी कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी।
स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान को भी 31 अगस्त तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। दिशानिर्देशों के अनुसार, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल व ऐसे अन्य स्थानों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्थानों पर इन प्रतिबंधों के अलावा बाकी सभी गतिविधियों को अनुमति होगी।
अनलॉक के तीसरे चरण( Unlock 3.0 ) में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों के आयोजन को सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य स्वास्थ्य मानकों का पालन करने के निर्देश के साथ अनुमति रहेगी। इस दौरान मास्क पहनने जैसे नियमों के साथ-साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन सख्ती के साथ लागू रहेगा। इस दौरान इन स्थानों पर केवल आवश्यक सेवाओं और गतिविधियों को ही अनुमति रहेगी। कंटेनमेंट जोन संबंधित जिलों और राज्यों की वेबसाइट पर सूचित किए जाएंगे। यहां सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके साथ ही गृह मंत्रालय (MHA) ने वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दे दी है। मंत्रालय ने कहा है कि अन्य अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की आवाजाही चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी।
निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर गतिविधियों पर फैसला राज्य करेंगे। स्थिति के अपने आकलन के आधार पर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं या इस तरह की पाबंदियां लागू कर सकते हैं। दुकानदारों को ग्राहकों के बीच उचित सामाजिक दूरी के नियम को बनाकर रखना होगा।


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