उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh) ) के लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri ) में हुई हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court) ने स्वत: संज्ञान लिया है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) एनवी रमना और जस्टिस सूर्यकांत और हेमा कोहली की खंडपीठ द्वारा कल मामले की सुनवाई की जाएगी।
यहां हुई हिंसा ( Lakhimpur Kheri Violence )में 4 किसानों सहित 9 लोगों की मौत हो गई थी। किसानों का आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने किसानों को गाड़ी से कुचलकर मार डाला, जबकि मंत्री और उनके बेटे का दावा है कि वह मौके पर मौजूद नहीं थे। गुस्साए किसानों ने इसके बाद तोड़फोड़ और आगजनी की। केंद्रीय मंत्री के ड्राइवर के अलावा बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। कवरेज के दौरान घायल हुए एक पत्रकार ने भी अगले दिन दम तोड़ दिया।
इससे पहले मंगलवार को हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। दो वकीलों ने शीर्ष कोर्ट में याचिका दायर कर मंत्रियों के खिलाफ एफआईआर दायर करने और उन्हें दंडित करने की मांग की थी।
लखीमपुर ( Lakhimpur Kheri )में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को लेकर लगातार मांग उठ रही थी। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने बुधवार को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले का हवाला देते हुए कहा था कि उच्चतम न्यायालय को इस मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए कदम उठाना चाहिए।इसके अलावा इस घटना को लेकर उच्चतम न्यायालय को मंगलवार को एक पत्र लिखकर तीन अक्टूबर की इस घटना के मामले में शीर्ष अदालत की निगरानी में उच्चस्तरीय न्यायिक जांच का अनुरोध भी किया गया था।
सिब्बल ने बुधवार को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले का हवाला देते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए कदम उठाना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया, ”एक ऐसा समय था जब यूट्यूब, कोई सोशल मीडिया नहीं था, तब सुप्रीम कोर्ट प्रिंट मीडिया की खबरों के आधार पर स्वत: संज्ञान लेते हुए कदम उठाता था। उसने उन लोगों की आवाज सुनी, जिनकी कोई नहीं सुन रहा था।”
वरिष्ठ वकील सिब्बल ने आग्रह किया, ”आज हमारे नागरिकों पर गाड़ी चढ़ाई जाती है और उनकी हत्या कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट से आग्रह है कि वह इस पर कदम उठाए।”
गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया क्षेत्र में रविवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पैतृक गांव के दौरे के विरोध को लेकर भड़की हिंसा में चार किसानों समेत 9 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में मिश्रा के बेटे आशीष समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
Supreme Court takes suo motu cognisance of Lakhimpur Kheri violence
A bench of Chief Justice NV Ramana and Justices Surya Kant and Hima Kohli will hear the matter tomorrow pic.twitter.com/034N5TPAzt
— ANI (@ANI) October 6, 2021


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