क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan ) को आज भी नहीं मिल सकी जमानत ,अब मुंबई के स्पेशल NDPS कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 अक्टूबर की तारीख तय की है। आर्यन का आज जेल में 7वां दिन है।
बताते चलें कि आर्यन खान की जमानत को लेकर गुरुवार तीन घंटे बहस हुई लेकिन फैसला नहीं आया है। कोर्ट ने आदेश सुरक्षित कर लिया है और 20 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी। दरअसल, 15 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक मुंबई सेशन कोर्ट की छुट्टी रहेगी। विजयादशमी के कारण हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट दोनों 5 दिनों के लिए बंद रहने वाले हैं। ऐसे में आर्यन खान अगले 5 दिनों तक उन्हें आर्थर रोड जेल में ही रहना होगा।
इससे पहले बुधवार को कोर्ट में आर्यन खान की तरफ से वकील अमित देसाई और सतीश मानशिंदे ने जमानत को लेकर अपना पक्ष रखा था। आर्यन खान के लिए जमानत मांगते हुए अमित देसाई ने कहा कि आर्यन खान के खिलाफ सिर्फ ड्रग्स सेवन के आरोप हैं, जिसे उन्होंने कुबूल भी किया है। उन्हें इसका सबक मिल गया है, वो एक हफ्ते से हिरासत में हैं। अरबाज मर्चेंट के साथ उनकी दोस्ती से इनकार नहीं है, लेकिन इसके अलावा आर्यन का इस केस से कोई लेना देना नहीं है।
आर्यन (Aryan Khan )की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) अनिल सिंह ने कहा कि मैं हाईकोर्ट में शौविक चक्रवर्ती के फैसले का एक भाग पढ़ना चाहता हूं। उस मामले में तर्क यह था कि ड्रग्स की कोई जब्ती नहीं हुई, लेकिन हमारे मामले में जब्ती हुई है।
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में माना था कि आरोपी जांच में एक महत्वपूर्ण कड़ी था और यह कि वहां पैसों का लेनदेन था। अदालत ने माना था कि NDPS के तहत सभी जमानती अपराध गैर जमानती हैं। कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई रिकवरी नहीं हुई तो भी आप ड्रग डीलर्स के संपर्क में थे, इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती। मौजूदा मामले में ड्रग डीलर हैं आचित और शिवराज, जिनके संपर्क में आरोपी थे।
इससे पहले एएसजी के देर से पहुंचने के कारण कार्यवाही लेट शुरू हुई। उन्होंने कोर्ट में पहुंचते ही देरी के लिए माफी मांगी।आर्यन के साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा को भी 20 तारीख तक जेल में ही रहना होगा।


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