केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सुल्तानपुर( Sultanpur ) जिले की कोर्ट के आदेश के बाद भी शनिवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi ) अदालत में हाजिर नहीं हुए। एमपी-एमएलए की विशेष अदालत के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने राहुल गांधी के खिलाफ दोबारा समन जारी करने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई के लिए छह जनवरी 2024 की तिथि नियत की है।
राहुल गांधी (Rahul Gandhi ) के खिलाफ यह मामला 5 साल पहले गुजरात में अमित शाह के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा है। केस 4 अगस्त, 2018 को दायर हुआ था। इसे तब के सुल्तानपुर में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्र ने दायर किया था।
परिवादी विजय मिश्र का आरोप है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 15 जुलाई 2018 को कर्नाटक की राजधानी बंगलुरू में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इससे परिवादी की भावनाएं आहत हुई थी। कोर्ट ने 27 नवंबर 2023 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को विचारण के लिए तलब करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने समन जारी करने का आदेश देते हुए राहुल गांधी की उपस्थिति के लिए 16 दिसंबर की तिथि नियत की थी।
शनिवार को परिवादी के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi )के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने की मांग की। हालांकि, कोर्ट ने समन तामील नहीं होने के कारण राहुल गांधी के खिलाफ दोबारा समन जारी करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई छह जनवरी को होगी।
राहुल गांधी (Rahul Gandhi ) के मोदी सरनेम को लेकर दिए बयान पर गुजरात की सेशन कोर्ट ने 23 मार्च को फैसला सुनाया था। कोर्ट ने राहुल को अधिकतम दो साल की सजा दी थी। जिसके चलते उनकी सांसदी चली गई थी। हालांकि, इस फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। इसके बाद राहुल गांधी की सांसदी फिर से बहाल हुई थी।


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