Thursday, June 25, 2026

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Uttar Pradesh :नाबालिग पत्नी से यौन संबंध बलात्कार नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर बाल आयोग का मुख्य सचिव को पत्र,कहा- कोर्ट के फैसले के खिलाफ तत्काल अपील करें

NCPCR objects to Allahabad HC judgment calling sex with minor wife 'not rape'

NCPCR objects to Allahabad HC judgment calling sex with minor wife 'not rape'राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग  (NCPCR) ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी   के उस फैसले को लेकर लिखी गई है, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि 15 साल से अधिक उम्र की नाबालिग पत्नी के साथ यौन संबंध को बलात्कार नहीं माना जाएगा। आयोग ने मुख्य सचिव से आवश्यक कदम उठाने और उपरोक्त फैसले के खिलाफ तत्काल अपील दायर करने का अनुरोध किया है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग(NCPCR) ने अपने पत्र में संबंधित खबर का लिंक भी साझा किया है, इसके मुताबिक, इलाहाबाद हाईकोर्ट (  )  ने बीते 6 अगस्त को अप्राकृतिक यौन संबंध और दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि 15 वर्ष से अधिक उम्र की नाबालिग ‘पत्नी’ के साथ यौन संबंध को ‘बलात्कार’ की श्रेणी में नहीं माना जाएगा।

मामला   (  के  ( ) जिले का है, यहां आरोपी के खिलाफ उसकी पत्नी ने आठ सितंबर 2020 को भोजपुर थाने में दहेज उत्पीड़न, मारपीट करने और धमकी देने के अलावा अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का मुकदमा दर्ज कराया था। इसी मामले में आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि धारा 375 में कई संशोधन किए गए हैं। संशोधित धारा की व्याख्या संख्या दो में यदि पत्नी पंद्रह वर्ष से कम आयु की नहीं है तो उसके साथ यौन संबंध बनाना दुष्कर्म नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने याची की जमानत मंजूर करते हुए शर्तों के साथ उसे रिहा करने का आदेश दिया है।मुरादाबाद के खुशाबे अली की जमानत अर्जी पर जस्टिस मो असलम ने सुनवाई की।

 

 

 

 

Vijay Upadhyay

Vijay Upadhyay is a career journalist with 23 years of experience in various English & Hindi national dailies. He has worked with UNI, DD/AIR & The Pioneer, among other national newspapers. He currently heads the United News Room, a news agency engaged in providing local news content to national newspapers and television news channels