इस मामले में पूर्व मंत्री आजम खान (
Azam Khan ) भी आरोपी बनाए गए। कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही थी। सोमवार को फैसला सुनाया गया। इसके लिए सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम कोर्ट पहुंचे। शहर विधायक आकाश सक्सेना भी कोर्ट पहुंचे। एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज शोभित बंसल ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद यह माना कि अब्दुल्ला आजम ने दो पैन कार्ड बनवाए थे।
इससे उन्होंने लाभ भी लिया। कोर्ट ने इस मामले में अब्दुल्ला आजम व उनके पिता आजम खान ( Azam Khan ) को दोषी मानते हुए दोनों को सात-सात साल की सजा व 50-50 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। फैसले के बाद सपा नेता आजम खां व अब्दुल्ला आजम को हिरासत में ले लिया गया। करीब तीन घंटे की हिरासत के बाद दोनों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रामपुर जेल भेज दिया गया।
दरअसल यह मामला 2017 में हुए विधानसभा चुनाव से ही जुड़ा हुआ है। इस चुनाव में सपा की ओर से स्वार सीट पर सपा नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम खां को चुनाव मैदान में उतारा था। आरोप है कि नामांकन के दौरान अब्दु्ल्ला ने जो प्रमाण पत्र लगाए थे उसमे जन्म प्रमाण पत्र के साथ ही पैन कार्ड भी लगाया था। दोनों ही प्रमाण पत्रों मं अब्दुल्ला ने ज्यादा उम्र का प्रमाण पत्र लगाया था।
दो पैन कार्ड से पहले सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट 18 अक्तूबर 2023 को अब्दुल्ला आजम के साथ ही उनके पिता आजम खां व मां डा.तजीन फात्मा को सात-सात साल की कैद व पचास पचास हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुना चुकी है। इस मामले में फिलहाल हाईकोर्ट से उनको जमानत मिल चुकी है।