हरियाणा विधानसभा ( Haryana Assembly) स्पीकर ने बड़ा फैसला लेते हुए कालका से कांग्रेस (Congress ) विधायक प्रदीप चौधरी की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी है। उन्होंने यह फैसला इसलिए लिया, क्योंकि प्रदीप चौधरी को हिमाचल प्रदेश के बद्दी की निचली अदालत ने एक मामले में सजा सुनाई है। प्रदीप को तीन साल की सजा और 85 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है।
हरियाणा विधानसभा ( Haryana Assembly ) स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता ने शनिवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस (Congress )विधायक प्रदीप चौधरी को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इसकी जानकारी भारतीय चुनाव आयोग को भी भेज दी गई है। बता दें कि नियमानुसार दो साल से अधिक सजा होने पर दोषी सदस्य की संसद और विधानसभा सदस्यता खत्म करने का प्रावधान है। अब प्रदीप चौधरी एक महीने के अंदर सेशन कोर्ट में अपील कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ द्वारा सितंबर 2014 में मनोज नरूला बनाम केंद्र सरकार के मामले में सुनाए फैसले के अनुसार अगर किसी सांसद या विधायक को कोर्ट द्वारा लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा (1), (2) एवं (3) में दोषी घोषित किया जाता है तो उन्हेंं धारा (4) में अपने पद के कारण किसी प्रकार की विशेष रियायत प्राप्त नहीं होगी। दोषी को अपनी संसद या विधानसभा सदस्यता से तत्काल हाथ धोना पड़ेगा।
नालागढ़ की निचली अदालत ने साल 2011 के मामले में कांग्रेस (Congress )प्रदीप चौधरी को दोषी करार दिया है। मामला एक युवक की मौत के बाद बद्दी चौक पर जाम लगाने और सरकारी काम में बाधा उतपन्न करने से जुड़ा है। नालागढ़ की पी जितेंदर कुमार की अदालत ने दोषियों को तीन-तीन साल की सजा और 85-85 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।


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